लखनऊ

यूपी में मंदिर-मस्जिद में नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद यूपी सरकार ने दिए आदेश

यूपी पुलिस ने सभी जिलों के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि जिन धार्मिक स्थलों पर बिना इजाजत के लाउडस्पीकर बज रहे हैं उन्हें हटवाया जाए।

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Jan 07, 2018
Loudspeaker

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मंदिर व मस्जिदों में बजने वाले लाउडस्पीटर की आवाज अब बंद वाली है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब यूपी पुलिस ने सभी जिलों के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि जिन धार्मिक स्थलों पर बिना इजाजत के लाउडस्पीकर बज रहे हैं उन्हें हटवाया जाए। हाईकोर्ट ने सवाल करते हुए कहा था कि आखिर किसकी इजाजत से लाउडस्पीकर बज रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि इसके मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

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वहीं प्रदेश सरकार को फटकारते हुए कोर्ट ने पूछा कि आखिर जब पहले से ही यह नियम है तो कैसे इसका पालन नहीं किया जा रहा है। इसके बाद इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंदिर, मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर यूपी के गृह सचिव, मुख्य सचिव और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रमुख को तलब किया था।ट

उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर आईजी ने दिए निर्देश-

कोर्ट के इस सख्त रवैये के बाद उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर आईजी ने एसपी-एसएसपी को निर्देश जारी कर कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। इस बाबत प्रदेश के सभी जिलों में सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बिना इजाजत धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं दी जाए और इन नियम का सख्ती से पालन किया जाए।

Published on:
07 Jan 2018 03:22 pm
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