छापामार कार्रवाई करते हुए 28 हजार रुपए का पटाखा जब्त किया।
अरेकेल(बसना). छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में लाइसेंस क्षमता से अधिक विस्फोटक सामग्री रखने की सूचना पर बसना पुलिस व नायब तहसीलदार ने वार्ड-9 में दीपक कुमार के यहां छापामार कार्रवाई करते हुए 28 हजार रुपए का पटाखा जब्त किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 9ख(1)(ख) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 एवं भादवि की धारा 286 के तहत अपराध दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार नायब तहसीलदार कृष्ण कुमार चंद्राकर को सूचना मिली कि दीपक सचकपूर पिता कल्याण दास (55) लाइसेंस क्षमता से अधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार का पटाका भंडारण कर रखा है। सूचना पर छापामार कार्रवाई की। पटाका के संबंध में जब दीपक को वैध कागजात दिखाने को कहा गया तो, वह कागजात पेश नहीं कर पाया। उसके घर से टीम ने 28373 रुपए का पटाखा जब्त किया।
बसना पुलिस एवं क्राइम ब्रांच की टीम को रविवार को हाई स्कूल रोड पर स्थित एक दुकान में अवैध रूप से रखे 75 हजार का अवैध पटाखा जब्त करने में सफलता मिली है। बसना थाना प्रभारी शरद ताम्रकर ने बताया कि रविवार की दोपहर 12.35 बजे मुखबिर की सूचना पर हाई स्कूल रोड बसना में पूजा ग्राफिक्स दुकान के संचालक ललित पटेल पिता शौकीलाल पटेल (42) की दुकान में रखे 75 हजार का अवैध पटाखा जब्त कर विस्फोटक अधिनियम 1984 की धारा 9 ख (1) (ख) एवं भादंवि की धारा 286 के तहत कार्रवाई की गई। बसना पुलिस एवं क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा अवैध पटाखा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ छापामार कार्यवाही किए जाने से व्यापारियों में हडक़ंप मच गया है।