एक फरवरी 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच दोबारा Import किए जाने वाले Diamond पर लागू होगा आदेश पिछले तीन वर्षों में 5 करोड़ रुपए का Average Import करने वाले निर्यातकों को मिलेगी यह सुविधा
नई दिल्ली। कोरोना काल ( Corona Period ) की विशेष परिस्थति को देखते हुए सरकार ने रत्न और आभूषण सेक्टर ( Gems & Jewelry Sector ) को राहत प्रदान करते हुए तराशे और पॉलिश किए गए हीरे के दोबारा आयात में तीन माह की छूट ( 3 Months Exemption in Re-Import of Cut and Polished Diamonds ) दे दी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ( Central Board of Indirect Taxes and Customs ) के अनुसार, यह अतिरिक्त समय, निर्यातकों को विदेश में निर्दिष्ट प्रयोगशालाओं द्वारा उचित प्रमाणन और ग्रेडिंग के बाद तराशे और पॉलिश किए गए हीरे को वापस लाने के लिए मिलेगा।
इन हीरों को मिलेगी छूट
यह अतिरिक्त समय उन सभी तराशे और पॉलिश किए गए हीरे पर लागू होगा जिनका एक फरवरी 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच दोबारा आयात किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी की विषम परिस्थिति के चलते पैदा हुए व्यवधान के कारण जिन्हें वापस नहीं लाया जा सका। सीबीआईसी ने इस राहत की घोषणा 9 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या 09/2012-सीमा शुल्क में उपयुक्त संशोधन करके प्रदान की है।
इन ज्वेलर्स को मिलेगी राहत
अतिरिक्त समय अवधि में दोबारा आयात के लिए बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) और आईजीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यह सुविधा उन निर्यातकों के लिए है जिनका औसत वार्षिक निर्यात कारोबार पिछले तीन वर्षों में 5 करोड़ रुपए रहा है। यह राहत उन निर्यातकों को प्रदान की गई है जिनके ग्रेडेड तराशे और पॉलिश किए गए हीरे तीन माह की अवधि के दौरान विदेशों में फंसे हुए थे और महामारी के कारण उनके दोबारा आयात की अनुमति समाप्त हो गई थी।