मथुरा

Mathura Kuttu Flour Ban: खुले कुट्टू के आटे की बिक्री पर रोक, सैंपल फेल होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई

Mathura Kuttu Flour Ban: उत्तर प्रदेश में नवरात्रि के समय खुले कुट्टू के आटे की बिक्री को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने रोक लगा दी है साथ ही सपने सेहत के साथ सावधान और सतर्क रहने की अपील की है।

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Oct 04, 2024
Mathura Kuttu Flour Ban

  Mathura Kuttu Flour Ban: मथुरा में नवरात्रि के दौरान कुट्टू के आटे की बढ़ती मांग के बीच खाद्य सुरक्षा विभाग ने खुले कुट्टू के आटे की बिक्री पर रोक लगा दी है। यह कदम तब उठाया गया जब दो सैंपल की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई। इन सैंपल्स में खाद्य मानकों का उल्लंघन पाया गया, जिसके चलते विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए खुले कुट्टू के आटे की बिक्री को रोकने का निर्णय लिया है।

खाद्य सुरक्षा की जांच में सख्ती

नवरात्रि के अवसर पर उपवास के दौरान कुट्टू के आटे का इस्तेमाल बहुतायत में किया जाता है। इस दौरान मथुरा सहित उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कुट्टू के आटे की भारी मांग रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने आटे के सैंपल इकट्ठा किए थे, ताकि मिलावटी या घटिया क्वालिटी के आटे की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। जांच के बाद जो रिपोर्ट सामने आई, उसमें दो सैंपल्स फेल हो गए, जिससे यह साबित हुआ कि आटा मानकों पर खरा नहीं उतर रहा था।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने इन सैंपल्स के आधार पर कार्रवाई करते हुए खुले कुट्टू के आटे की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग ने सभी विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे केवल पैक्ड और प्रमाणित कुट्टू के आटे की बिक्री करें।

सैंपल्स की जांच और रिपोर्ट

खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कुट्टू के आटे के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से दो सैंपल्स की रिपोर्ट निगेटिव आई। रिपोर्ट में पाया गया कि आटे में गुणवत्ता की कमी थी, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। इस रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए खुले आटे की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया।

खुले आटे में मिलावट की संभावनाओं के मद्देनजर विभाग ने विक्रेताओं को केवल पैकेज्ड आटा बेचने का निर्देश दिया है, ताकि उपभोक्ता सुरक्षित और शुद्ध आटा प्राप्त कर सकें।

खाद्य सुरक्षा विभाग की अपील

खाद्य सुरक्षा विभाग ने मथुरा के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे केवल प्रमाणित और पैकेज्ड कुट्टू के आटे का ही उपयोग करें। विभाग ने यह भी कहा कि मिलावटी खाद्य पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हो सकता है, खासकर उपवास के समय जब शरीर विशेष रूप से संवेदनशील होता है।

विभाग ने उपभोक्ताओं को सचेत करते हुए कहा कि अगर उन्हें किसी विक्रेता द्वारा खुले आटे की बिक्री का पता चलता है, तो वे इसकी जानकारी तुरंत विभाग को दें। इसके साथ ही विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी कुट्टू के आटे की गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखी जाएगी और जरूरी कार्रवाई की जाएगी।

आगे की कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा विभाग ने खुले कुट्टू के आटे की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए गए विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। विभाग ने यह भी कहा है कि नवरात्रि के दौरान मिलावटी और घटिया क्वालिटी के खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

इसके अलावा विभाग ने दुकानदारों को हिदायत दी है कि वे ग्राहकों को केवल मानक प्रमाणित आटा ही बेचें। अगर कोई विक्रेता इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मथुरा में खाद्य सुरक्षा विभाग की यह कार्रवाई एक महत्वपूर्ण कदम है, जो नवरात्रि के समय बढ़ती मांग को देखते हुए उपभोक्ताओं को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। खुले कुट्टू के आटे की बिक्री पर रोक लगाना उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक था। अब यह जिम्मेदारी उपभोक्ताओं की भी बनती है कि वे केवल पैकेज्ड और प्रमाणित आटा ही खरीदें और मिलावटी उत्पादों से बचें।


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