मऊ न्यायालय ने कुख्यात माफिया रमेश सिंह उर्फ काका को पुलिसकर्मियों को धमकी देने के मामले में दोषी ठहराया है। न्यायालय ने उसे चार माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है और ₹3000 का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कृष्ण प्रताप सिंह ने सुनाया। अर्थदंड अदा न करने की […]
मऊ न्यायालय ने कुख्यात माफिया रमेश सिंह उर्फ काका को पुलिसकर्मियों को धमकी देने के मामले में दोषी ठहराया है। न्यायालय ने उसे चार माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है और ₹3000 का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कृष्ण प्रताप सिंह ने सुनाया।
अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। रमेश सिंह उर्फ काका पुत्र रामवृक्ष सिंह थाना सरायलखंसी क्षेत्र के कैथौली गांव का निवासी है।
यह मामला वर्ष 2018 का है। घटना के समय तत्कालीन थानाध्यक्ष सरायलखंसी भगत सिंह पुलिसकर्मियों के साथ एक पुलिस चौकी का निरीक्षण करने गए थे। यह पुलिस चौकी माफिया रमेश सिंह के गांव के पास स्थित है।
निरीक्षण के दौरान रमेश सिंह काका अपने स्कॉर्पियो वाहन से वहां पहुंचा। उसने पुलिसकर्मियों को धमकी देते हुए कहा कि वह जेल से बाहर आ चुका है और पुलिस वालों को गोली मार देगा। धमकी देने के बाद वह अपने तीन साथियों के साथ मौके से फरार हो गया।
इस संबंध में तत्कालीन थानाध्यक्ष भगत सिंह ने 22 दिसंबर 2018 को थाना सरायलखंसी में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिसकर्मियों को गोली मारने की धमकी देने के इस मामले में अभियोजन अधिकारी हरेंद्र सिंह की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने माफिया रमेश सिंह काका को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।