मऊ

Mau Crime: मुख्तार अंसारी के मरने के बाद भी गुर्गों पर प्रशासन का चल रहा हंटर, दो करोड़ की संपत्ति कुर्क

माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के मारने के बाद भी उसके करीबियों की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। ताजे मामले में मुख्तार अंसारी गिरोह के निकट सहयोगी और भू माफिया अफजल अंसारी की सहादतपुरा में स्थिति 2 करोड़ की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क कर लिया गया।

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Oct 23, 2024
मुख़्तार अंसारी के करीबी की संपत्ति कुर्क

माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के मारने के बाद भी उसके करीबियों की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। ताजे मामले में मुख्तार अंसारी गिरोह के निकट सहयोगी और भू माफिया अफजल अंसारी की सहादतपुरा में स्थिति 2 करोड़ की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क कर लिया गया।


इस मामले में सीओ सिटी ने बताया कि यह कार्रवाई धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई है।
आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी गिरोह (आई0एस0 191) का निकट सहयोगी शातिर अभियुक्त अफजाल पुत्र इरफान खान निवासी नेवादा पठानपुरा थाना मरदह जनपद गाजीपुर जिसके विरुद्ध थाना कोतवाली मऊ में मु0अ0सं0 258/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है। उक्त अभियुक्त अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिये अपराध जगत से अर्जित धन से अपने मामा अखलाख अहमद पुत्र निसार अहमद निवासी युसुफपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ के लड़के आशिफ खान के नाम से मौजा सहादतपुरा तहसील सदर में जमीन अराजी नं0 109 रकबा 14 कड़ी यानी 56.7 वर्गमीटर व उसी पर निर्माणाधीन भवन जिसकी अनुमानित कीमत 45 लाख 66 हजार 750 रुपये व अपने सहयोगी सरफराज अहमद पुत्र हासिम निवासी लुंगी गली सदर बाजार थाना कोतवाली व प्रशान्त कुमार सिंह पुत्र शिवशंकर सिंह निवासी कुर्थीजाफरपुर थाना कोपागंज के नाम एग्रीमेन्ट (विक्रय हेतु करार) अराजी सं0 85 रकबा 56 कड़ी अर्थात 226.8 वर्गमीटर मौजा सहादतपुरा जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड़ 36 लाख 08 हजार रुपये है।
अभियुक्त अफजाल एवं उसके मामा के लड़के के पास आय का ऐसा कोई वैध स्रोत नही है जिससे उक्त बेशकीमती भूखण्ड को क्रय किया जा सके। तथा सरफराज अहमद और प्रशान्त कुमार सिंह के पास आय का ऐसा कोई वैध स्त्रोत नही हैं उक्त पर कब्जा वास्तविक स्वामित्व गैंग लीडर अफजाल का है। पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा दिनांक 05.10.2024 को उक्त दोनों भूखण्डों को कुर्क करने की संस्तुति दी गयी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी मऊ द्वारा दिनांक 22.10.2024 को धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अर्न्तगत उक्त भूखण्ड को कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसके क्रम में आज दिनांक 23.10.2024 को थाना दक्षिणटोला, कोतवाली पुलिस व राजस्व टीम द्वारा उक्त भूखण्ड को कुर्क किया गया।

Updated on:
23 Oct 2024 06:02 pm
Published on:
23 Oct 2024 05:58 pm
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