
Mau News: मऊ जिले के सहायक श्रमायुक्त प्रभात कुमार सिंह ने सभी दुकान और प्रतिष्ठान स्वामियों से उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र मऊ और नगर पंचायत मोहम्मदाबाद गोहना में साप्ताहिक बंदी का दिन रविवार तय है।
उन्होंने कहा कि जानकारी में आया है कि कुछ दुकानदार रविवार को दुकान बंद नहीं कर रहे हैं, जो अधिनियम का उल्लंघन है। यह स्थिति गंभीर है और नियम न मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सहायक श्रमायुक्त ने स्पष्ट किया कि शॉपिंग मॉल और वे दुकानें या प्रतिष्ठान, जिन्हें सातों दिन दुकान खोलने का लाइसेंस मिला है, उन्हें साप्ताहिक बंदी से छूट है। इसके अलावा अत्यावश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानों पर भी साप्ताहिक बंदी का नियम लागू नहीं होता। उन्होंने यह भी बताया कि जिन दुकानों को सातों दिन खोलने की अनुमति है, वहां जांच के समय कर्मचारियों की छुट्टी, वेतन, बोनस आदि से जुड़े सभी रिकॉर्ड मौके पर दिखाने होंगे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अंत में उन्होंने सभी दुकान और प्रतिष्ठान स्वामियों से अधिनियम के सभी प्रावधानों का पालन करने की अपील की है।
Published on:
10 Jan 2026 08:36 pm
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