मेरठ

हार्इकोर्ट के आदेश के बाद इस जिले के कोठों पर हुर्इ बड़ी कार्रवार्इ

सिटी मजिस्ट्रेट ने दो कोठों को किया सील 55 कोठों को सात दिन का समय देकर मांगा था जवाब हार्इकोर्ट के सामने 29 मर्इ को डीएम-एसएसपी देंगे रिपोर्ट  

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May 15, 2019
हार्इकोर्ट के आदेश के बाद इस जिले के कोठों पर हुर्इ बड़ी कार्रवार्इ

मेरठ। मेरठ के रेड लाइट एरिया के खिलाफ हाईकोर्ट की सख्ती का असर अब दिखाई देने लगा है। जिला प्रशासन ने यहां संचालित होने वाले 55 कोठों को सात दिन का नोटिस जारी कर के जवाब मांगा था। सिटी मजिस्ट्रेट ने बुधवार को दो कोठों को एक साल के लिए कुर्क करके सील करने का आदेश जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि अन्य कोठों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। ताकि 29 मई को हाईकोर्ट में अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।

हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद कार्रवार्इ

हार्इकोर्ट में डीएम आैर एसएसपी की दो बार व्यक्तिगत पेशी के बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने कार्रवार्इ की है। सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार पांडे ने दिल्ली गेट थाना क्षेत्र आैर नगर मजिस्ट्रेट सुनीता ने ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। इन सभी में पुलिस ने छापेमारी करके कोठों का संचालन आैर महिला-पुरुषों को भी पकड़ा था। पुलिस की रिपोर्ट है कि यहां कोठों का संचालन फिर शुरू कर दिया गया है।

इससे भी बड़ी कार्रवार्इ होगी

सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार पांडे ने बताया नोटिस का जवाब मिलने पर सोमवार को व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत कबाड़ी बाजार में दो कोठों को एक साल के लिए कुर्क करके सील करने का आदेश जारी किया गया। सीआे कोतवाली और थाना पुलिस ने दोनों कोठों को सील किया। इस कार्रवार्इ में प्रशासन का भारी अमला मौजूद रहा सील किये गये कोठों की इस बड़ी कार्रवार्इ पर सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कोर्ट के आदेश के बाद भी अगर आगे कोई कोठा चलता हुआ पाया गया तो इससे भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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Published on:
15 May 2019 05:53 pm
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