
गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में 10 महीने से अधिक तक चित्रकूट जेल में बंद रहे सपा विधायक नाहिद हसन आज शनिवार को रिहा हो गए हैं। सुबह करीब 9 बजे सपा विधायक नाहिद हसन की चित्रकूट जेल से रिहाई हुई। कोर्ट में जमानतियों के प्रपत्र जमा होने के बाद कोर्ट की ओर से चित्रकूट जेल अधीक्षक को विधायक की रिहाई का प्रपत्र जारी कर दिए थे।
15 जनवरी को कोर्ट ने भेजा था जेल
कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन को 15 जनवरी को गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित होने के चलते एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने सपा विधायक नाहिद हसन को जमानत न देते हुए पहले मुजफ्फरनगर जिला कारागार भेजा था। जहां से उनको चित्रकूट जेल भेज दिया गया था।
जेल के बाहर रही समर्थकों की भीड़
दो दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक के स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत देने के आदेश जारी किए थे। शुक्रवार को उनके अधिवक्ताओं ने कैराना स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में विधायक की जमानत के लिए एक-एक लाख रुपये के दो जमानतियों के प्रपत्र जमा किए थे। दोनों जमानतियों के प्रपत्रों की तहसील व थाने से तस्दीक कराई गई।
जमानतियों की थाना स्तर पर जांच होने के बाद शुक्रवार की शाम कोर्ट ने विधायक की रिहाई के लिए चित्रकूट जेल अधीक्षक के नाम प्रपत्र जारी कर दिए। वहीं कोर्ट के पैरोकार द्वारा परवाना लेकर चित्रकूट जेल के लिए रवाना हो गए। शनिवार को विधायक नाहिद हसन को चित्रकूट जेल से रिहा कर दिया।
इस मामले में थे जेल में बंद
कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन व उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम बेगम सहित 40 लोगों के विरुद्ध फरवरी 2021 में कैराना कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने विधायक नाहिद हसन को 15 जनवरी 2022 को गिरफ्तार करके कैराना स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया था। जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।