मेरठ

Night Curfew नोएडा गाजियाबाद के बाद अब मेरठ में भी लागू, स्कूलों के लिए भी गाइड लाइन जारी

डीएम मेरठ ने जारी किए आदेश रात में सभी तरह की गतिविधियां रहेगी बंद स्कूल और कॉलेज को टीचर्स स्टाफ बुलाने के लिए भी लेनी होगी अनुमति

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Apr 08, 2021
People did not accept the night curfew from eight o'clock in the night

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
मेरठ ( latest meerut news ) जिलाधिकारी के. बालाजी ने मेरठ में रात्रि कर्फ्यू ( Night Curfew ) की घोषणा कर दी है। यह कर्फ्यू रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए होगा। डीएम के. बाजाली ने नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश आगामी 18 अप्रैल तक के लिए दिए है इसके बाद कोरोना की स्थिति को देखकर ही आगे का निर्णय हाेगा

जिलाधिकारी ने गुरुवार शाम काे आनन-फानन में यह निर्णय किया। जारी आदेशों में उन्हाेंने कहा कि, अतिआवश्यक कार्यो को छोड़कर सभी गतिविधियां इस दौरान बन्द रहेंगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर भी 18 अप्रैल तक के लिए बन्द कर दिए गए हैं। स्कूल और कॉलेज में चल रही परीक्षा यथावत रहेंगी। स्कूल और कॉलेज में टीचर्स और स्टाफ को बुलाने के लिए अपने उच्चतर अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए बीएसए, डीआईओएस और उच्च शिक्षा अधिकारी को अधिकृत किया गया है।

गाजियाबाद के बाद मेरठ में भी कोरोना ( Corona virus ) तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। प्रदेश के कई महानगरों में गुरुवार सुबह ही नाइट कर्फ्यू की घाेषणा कर दी गई थी। लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज में यह घाेषणा सबसे पहले की गई। इसके बाद पश्चिम के शहरों में अभी नोएडा और गाजियाबाद में नाइट कर्फ्यू लगाया गया और अब मेरठ में भी नाइट कर्फ्यू की लगा दिया गया।

सख्ती से होगा नाइट कर्फ्यू का पालन ( night curfew guidelines )

मेरठ में नाइट कर्फ्यू का पालन सख्ती से किया जाएगा। इसके लिए रात में 10 बजे से पहले ही सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्रों में उतर जाएंगे। थानेदारों ने पहले ही इलाकों में एलाउसमेंट करा दिया है। रात्रि 10 बजे के बाद किसी को भी सड़क पर घूमने या वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी। इतना ही नहीं सभी प्रकार के प्रतिष्ठान भी इस दौरान बंद रहेंगे।

Published on:
08 Apr 2021 08:20 pm
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