मेरठ

शादी के दौरान भूलकर भी नहीं करें ये काम, वरना समारोह से खींचकर पुलिस पहुंचा देगी जेल

नेशनल हाइवे पर हुए हादसे के बाद शादी समारोहों में हुई सख्ती मंडप संचालक और दूल्हे के परिजनों को जाना पड़ सकता है जेल रविवार को हादसे में दो महिलाओं की मौत के बाद युवक की भी मृत्यु
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Updated: 12 Nov 2019, 8:08 PM IST
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मेरठ. शादी समारोहों में लगातार हो रहे हादसों पर लगाम गलाने के लिए प्रशासन अब सख्त होता नजर आ रहा है। प्रशासन ने शादी समारोहों को लेकर मंगलवार को नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दरअसल, पुलिस प्रशासन ने शादी समारोह के लिए कई तरह की व्यवस्थाओं को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत शादी के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने, आतिशबाजी करने, चढ़त के दौरान जाम लगने और शादी में हर्ष फायरिंग करने पर थानों को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

पुलिस-प्रशासन का कहना है कि फार्म हाउस, मंडप या घर के बाहर कार्यक्रम नहीं किया जा सकता। यदि बारात की चढ़त के दौरान सड़क पर डांस हुआ और जाम लगाया तो तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश हैं। सड़क के बीच में चढ़त करने पर मौके पर ही गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें दूल्हे के पिता के साथ ही अन्य परिजनों के साथ-साथ मंडप के संचालक को मुकदमे में नामजद किया जाएगा। एसपी ट्रैफिक संजीव वाजपेयी का कहना है कि सड़क पर चढ़त प्रतिबंधित है। फार्म हाउस और मंडप संचालकों को आदेश जारी किए जा चुके हैं कि मंडप के अंदर ही चढ़त कराएं।

यह हुआ था हादसा
गौरतलब है कि रविवार की रात को NH-58 दिल्ली-देहरादून बाईपास पर कंकरखेड़ा क्षेत्र में चढ़त के दौरान एक के बाद दो कारों ने बारातियों को रौंद दिया था। इसमें दूल्हे की चाची और बुआ की मौत हो गई थी, जबकि 14 बाराती घायल हो गए थे। एक दिन बाद घायल एक युवक की भी मौत हो गई। चढ़त के दौरान इस हादसे से हड़कंप मच गया था। बाद में पकड़े गए चालकों ने कहा था कि लाइट और आतिशबाजी के कारण उन्हें सड़क दिखाई नहीं दी थी और उनकी कार बारातियों के बीच में पहुंच गई। इस हादसे के बाद पुलिस प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की।

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