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विवेक डोभाल की अर्जी मंजूर, 30 जनवरी को अदालत में होगी सुनवाई

एनएसए अजीत डोभाल के पुत्र विवेक डोभाल की ओर से दायर मानहानि के मामले की सुनवाई आगामी 30 जनवरी को करेगी।
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नई दिल्ली। राजधानी की अदालत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहाकार (एनएसए) अजीत डोभाल के पुत्र विवेक डोभाल की ओर से दायर मानहानि के मामले की सुनवाई आगामी 30 जनवरी को करेगी। विवेक डोभाल ने यह मामला इसलिए दर्ज कराया था क्योंकि उनके खिलाफ विदेशी हेजफंड में व्यापक पैमाने पर निवेश करने और ऐसी कंपनी चलाने का आरोप लगाया गया था।

दरअसल एक मैग्जीन ने विवेक डोभाल पर एक खबर छापी थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि वह केमैन आईलैंड (टैक्स हैवन के रूप में मशहूर) में हेजफंड कंपनी चला रहे हैं और इसके संचालकों की पृष्ठभूमि संदिग्ध नजर रही है। इस जानकारी के सामने आने के बाद कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ हमला बोल दिया और इस मुद्दे को उठाए हुए है।

बताया जा रहा है कि नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई नोटबंदी से विवेक डोभाल को कथितरूप से काफी बड़ा फायदा मिला था।

इस संबंध में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि जब पीएम मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की, तो इसके केवल 13 दिनों बाद यानी 21 नवंबर 2016 को विवेक डोभाल ने केमैन आईलैंड में जीएनवाई एशिया नामक हेजफंड कंपनी में निवेश किया था।

रिजर्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए रमेश ने यह भी आरोप लगाया कि वर्ष 2000 से 2007 के बीच केमैन आईलैंड से भारत को 8,300 रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मिली थी। वहीं, नोटबंदी के बाद देश को एक साल के भीतर ही यहां से इतनी धनराशि बतौर एफडीआई मिली।

जयराम रमेश ने रिजर्व बैंक से मांग की कि वो बीते एक साल में टैक्स हैवन मुल्कों से मिले फंड के सभी स्रोतों को सार्वजनिक करें।

मैग्जीन में छपे लेख और इस पर आए कांग्रेस नेताओं के आरोपों के बाद विवेक डोभाल ने सोमवार को मानहानि की फौजदारी शिकायत दर्ज कराई। मंगलवार को अदालत ने इस पर सुनवाई करने की अनुमति दे दी और आगामी 30 जनवरी को सुनवाई करेगी।

विवेक ने मैग्जीन में संबंधित स्टोरी लिखने वाले लेखक और कांग्रेस नेता रमेश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

Updated on:
22 Jan 2019 06:08 pm
Published on:
22 Jan 2019 05:14 pm