जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए बन रहा नियम सरकार ला सकती है Domicile Certificate का नियम Jammu Kashmir BJP ने केंद्र को भेजा सुझाव
नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर से Article 370 खत्म होने के बाद देश के दूसरे राज्यों में रहने वालों का एक सपना पूरा होने वाला है। धरती के स्वर्ग में अपने एक घर का सपना, हालांकि ये इतना आसान नहीं होने वाला है। केंद्र सरकार इसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट ( Domicile Certificate ) का एक प्रावधान ला सकती है।
नागरिकों के हितों की होगी रक्षा
इस प्रावधान से जमीन खरीदने और नए बने केंद्र शासित प्रदेश के नागरिकों के हितों की रक्षा की जा सकती है। डोमिसाइल की जरूरत हिमाचल प्रदेश या अन्य राज्यों के मॉडल पर लाए जाने की संभावना है।
केंद्र सरकार डोमिसाइल पर कर रही मंथन
जम्मू कश्मीर बीजेपी ( jammu kashmir bjp ) के वरिष्ठ नेता निर्मल सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी की स्थानीय इकाई ने पहले ही यह सुझाव केंद्र सरकार को दे दिया है और यह विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि कुछ तत्व अफवाह फैला रहे हैं कि अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद राज्य के नागरिकों की जमीन और रोजगार छीन लिए जाएंगे। इस दुष्प्रचार का खंडन किए जाने की जरूरत है।
क्या है डोमिसाइल
निर्मल सिंह ने डोमिसाइल की अवधारणा को बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा प्रावधान हो सकता है कि जो कोई जमीन खरीदना चाहता है, जम्मू कश्मीर में रोजगार करना चाहता है, उसे एक निश्चित अवधि के लिए यहां रहना चाहिए। डॉमिसाइल/रेजिडेंस सर्टिफिकेट से प्रूफ होता है कि आप इस राज्य या केंद्र शासित राज्यों के नागरिक हैं। इसका इस्तेमाल सर्टिफिकेट एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी किया जाता है।
दूसरे राज्यों में भी लागू हो सकता है नियम
बीजेपी नेता ने कहा कि इस तरह ( Domicile Certificate ) की जरूरत हिमाचल प्रदेश व कुछ दूसरे राज्यों में भी है। बीजेपी नेता ने कहा कि अनुच्छेद 370 ( Article 370 )को समाप्त करने के बाद इस तरह के प्रावधान को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।