
कोहिमा। राज्य भर में कोविड-19 मामलों में लगातार वृद्धि के बाद, नागालैंड की सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में 14 मई से फुल लॉकडाउन में लागू होगा। कोविड-19 पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक के बाद, नागालैंड सरकार ने 14 मई से 21 मई की शाम 6 बजे से पूरे राज्य में पूर्ण तालाबंदी का निर्णय लिया है। हालांकि सरकार मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का एक नया सेट मंगलवार को बाद जारी करेगी, जिसे में लॉकडाउन के दौरान लागू किया जाएगा। कोविड-19 टास्कफोर्स के प्रवक्ता ममनलोउ किकोन ने कहा कि जब तक लॉकडाउन नहीं होता तब तक मौजूदा प्रतिबंध जारी रहेंगे।
किन्हें मिल सकती है छूट
- सरकार ने कहा है कि कृषि गतिविधियों सहित आवश्यक सेवाओं को पूर्ण लॉकडाउन से छूट दी जाएगी।
- लॉकडाउन के दौरान, सरकारी विभाग भी विभाग प्रमुखों की एक कोर टीम के साथ काम करना जारी रखेंगे।
- निर्माण गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन ठेकेदार और फर्म श्रमिकों के लिए सभी एसओपी का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- लॉकडाउन अवधि के दौरान, स्वास्थ्य विभाग आक्रामक परीक्षण करेगा, कोविड-19 प्रयोगशालाओं की परीक्षण क्षमता का उपयोग होगा।
नागा पीपुल्स फ्रंट ने की सरकार की खिंचाई
कोहिमा और दीमापुर जिलों में कोविड-19 के पॉजिटिव केस आने के बाद नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) ने कहा कि फुल लॉकडाउन अब लोगों की जान बचाने के लिए एकमात्र विकल्प बचा है। एनपीएफ ने बढ़ते कोविड-19 मामलों के बाद राज्य सरकार को फटकार लगाई। पार्टी ने कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार ने कोविड की पहली वेव से कुछ नहीं सीखा है, जिसका हम सभी ने पिछले साल सामना किया था। पार्टी ने कहा कि अन्य विकसित राष्ट्रों और भारतीय राज्यों को भी इस वायरस को रोकना मुश्किल हो रहा है। ऐसे माहौल में सरकार को तोता नहीं होना चाहिए।