गुजरात उच्च न्यायालय ने पीएम नरेन्द्र मोदी के खिलाफ दायर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की याचिका खारिज कर दी है
अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने पीएम नरेन्द्र मोदी के खिलाफ दायर
चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की याचिका खारिज कर दी है। प्रधानमंत्री के खिलाफ आप के
पूर्व सदस्य निशांत वर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी। बेहद चर्चित रहे इस प्रकरण में
यहां की दो निचली अदालतों तथा जांच एजेंसी अहमदाबाद पुलिस के क्राइम ब्रांच ने मोदी
को पहले ही क्लीन चिट दे दी थी।
न्यायमूर्ति जे बी पारडीवाला की अदालत ने इस
मामले में निचली अदालत के फैसले को मान्य रखते हुए याचिका को खारिज कर दिया। इस
मामले का विशेष महत्व इसलिए भी था क्योंकि इस अर्जी को स्वीकार किये जाने पर अदालत
की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को समन जारी किया जाता। पहले इस मामले की सुनवाई कर रहे
न्यायमूर्ति जी आर उधवानी ने खुद को छह अक्टूबर को सुनवाई से अलग कर लिया था। इससे
पहले गत 28 सितंबर को उन्होंने उक्त याचिका को स्वीकार करने के कुछ ही मिनटों के
भीतर अपने आदेश को वापस ले लिया था।
पिछली तिथि पर महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी
ने राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए न्यायमूर्ति पारडीवाला की अदालत में कहा था कि
निचली अदालत ने इस प्रकरण में जांच एजेंसी यानी अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच की
रिपोर्ट को मान्य रखने को सही ठहराया है। इस अर्जी को सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं
किया जाना चाहिए। उधर याचिकाकर्ता तथा आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता निशांत वर्मा
के वकील के आर कोष्टी ने याचिका को स्वीकार करने के पक्ष में दलीलें दी
थीं।

