देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) से मच रही तबाही के बीच सोमवार से Air travel की होने जा रही शुरुआत Domestic flights शुरू होने से पहले केंद्रीय Ministry of Health ने रविवार को यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी
नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( coronavirus ) से मच रही तबाही के बीच कल यानी सोमवार से हवाई सफर ( Air travel ) की शुरुआत होने जा रही है।
हालांकि शुरुआती दौर में केवल घरेलू उड़ानों ( Domestic flights) को ही अनुमति दी गई है। वहीं, हवाई सफर शुरू होने से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Ministry of Health and Family Welfare ) ने रविवार को यात्रियों के लिए गाइडलाइन ( Guideline ) जारी कर दी।
दरअसल, यात्रियों को हवाई यात्रा ( Air travel ) के दौरान कुछ खास नियमों का पालन करना होगा। किसी भी यात्री को इन दिशा निर्देशों में कोई सहूलियत नहीं दी जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय ( Health Ministry ) से जारी गाइडलाइन में यात्रियों के लिए फेस कवर ( Face Mask ) अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही एयरपोर्ट ( Airport ) पर सभी एंट्री और एक्सिट प्वाइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग ( Thermal screening) होगी।
इन सब प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ही यात्रियों को स्टेशन के अंदर जाने दिया जाएगा।
हवाई सफर के लिए गाइडलाइन
1- हवाई सफर के दौरान सभी यात्रियों को फेस कवर लगाना होगा
2- एयरपोर्ट में एंट्री से पहले खुद को सैनिटाइज करना होगा
3- सभी जरूरी पेपर अपने पास रखने होंगे
4- सभी यात्रियों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड रखनी होगी
5- एयरपोर्ट के एंट्री प्वाइंट पर पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी, क्लीयरेंस मिलने के बाद भी प्रवेश की अनुमति होगी
6- आपको एयरपोर्ट के इंट्री प्वांइट पर अपने आरोग्य सेतु ऐप का ग्रीन स्टेटस दिखाना होगा
7- अगर किसी वजह से आपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं की तो एयरपोर्ट पर कोविड हेल्प डेस्क इसमें आपकी मदद करेगा
8- सभी यात्रियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके लिए एयपोर्ट पर बने गोलों का इस्तेमाल करना होगा
9- गाइडलाइन के अनुसार कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए स्टेशन को लगातार सैनिटाइज किया जाएगा
10- अगर किसी यात्री में कोरोना के लक्षण नहीं नजर आते तो उनको स्वंय 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य पर नजर रखनी होगी।
11- इस दौरान कोरोना वायरस का कोई भी लक्षण पाए जाने पर यात्री को जिला निगरानी अधिकारी या राज्य / राष्ट्रीय कॉल सेंटर (1075) को सूचना देनी होगी।
12- फ्लाइट की टाइमिंग से एक घंटा पहले चेकइन करना होगा
13- सभी यात्रियों को एंट्री प्वाइंट पर ही सीआईएसएफ को अपना टिकट, बोर्डिंग पास, पहचान पत्र दिखाना होगा
स्वास्थ्य विभाग की गाइड लाइन के अनुसार फ्लाइट में केवल ऐसे यात्रियों को ही शामिल किया जाएगा, जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाएंगे।
टिकट के साथ ही यात्री को क्या करना और क्या नहीं करना की लिस्ट दे दी जाएगी।