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आज लॉकडाउन 4.0 का पहला दिन: रेल, मेट्रो, हवाई यात्रा समेत इन कामों पर सख्ती रहेगी बरकरार

आगामी 31 मई तक के लिए पूरे देश में लागू हुआ लॉकडाउन। इस दौरान तमाम गतिविधियों-सेवाओं पर लागू रहेगा प्रतिबंध। शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू का करना होगा पालन।

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नई दिल्ली। कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए देश भर में आज यानी सोमवार से लॉकडाउन का चौथा चरण लागू हो गया है। आगामी 31 मई तक चलने वाले इस लॉकडाउन का सोमवार को पहला दिन है। गृह मंत्रालय ने रविवार को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए घोषणा की कि लॉकडाउन के दौरान देश में सामान्य गतिविधियों पर पाबंदी लगी रहेगी।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक लॉकडाउन 4.0 में भी तमाम ऐसी गतिविधियां हैं, जिनकी इजाजत नहीं दी गई है। इस दौरान ट्रेन, मेट्रो और हवाई यात्रा पर पाबंदी लगी रहेगी जबकि सरकार द्वारा मंजूर की गई सेवाएं चालू रहेंगी। सभी तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे और उनकी बजाय ऑनलाइन एजुकेशन का विकल्प मौजूद रहेगा। रेस्‍तरां को खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई चलाने की अनुमति होगी।

देश भर में इन गतिविधियों पर है पाबंदी

दुकानों और बाजारों के लिए नियम

स्थानीय अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि दुकान और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें, जिससे सामाजिक दूरी सुनिश्चित हो सके। सभी दुकानों को भी ग्राहकों के बीच छह फुट (दो गज) की दूरी सुनिश्चित करनी होगी और एक समय में पांच से ज्यादा लोगों पर रोक लगानी होगी।

रात में कर्फ्यू लागू

गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक के लिए रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। जबकि अति संवेदनशील लोगों के लिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक जरूरतों और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर 65 वर्ष की उम्र से ज्यादा के लोग, सह-बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम के बच्चों को घरों के भीतर ही रहना होगा।

किन पर मिली है छूट

सीमित संख्या में निषिद्ध या प्रतिबंधित चीजों के अलावा सभी गतिविधियों को अनुमति प्रदान की जाएगी।
अन्य सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी सिवाए इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत आने वाले विशेष प्रतिबंधित चीजों के अलावा। हालांकि, कंटेनमेंट जोन में, केवल आवश्यक गतिविधियों को ही अनुमति प्रदान की जाएगी, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।

राज्यों पर है पाबंदी की जिम्मेदारी

राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न जोनों के अंदर गतिविधियों के संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, स्थिति का आकलन करके अपने अनुसार विभिन्न जोनों में कुछ अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं, या आवश्यक समझे जाने वाले प्रतिबंधों को लागू कर सकते हैं।

स्टेडियम-खेल परिसर-डिस्टेंस लर्निंग

खेल परिसरों और स्टेडियमों को केवल खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति होगी। हालांकि, इन परिसरों में दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी। जबकि ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति है और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

Updated on:
18 May 2020 12:10 pm
Published on:
18 May 2020 08:04 am
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