AFSPA कानून आज यानी 30 दिसंबर से ही नागालैंड में प्रभावी होगा पूर्वोत्तर के कई संगठनों द्वारा अफस्पा कानून को रद्द करने की मांग होती रही है
कोहिमा। नागालैंड में लागू सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम अफस्पा (AFSPA) कानून को अब एक बार फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह कानून आज यानी 30 दिसंबर से ही नागालैंड में प्रभावी होगा।
इस बाबत गृह मंत्रालय की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार ये मानती है कि पूरे नागालैंड में अभी भी अशांति है और हालात खतरनाक हैं। ऐसे में हालात से निपटने और नागरिकों की सहायता के लिए सशस्त्र सेना का इस्तेमाल जरूरी है।
30 दिसंबर से ही राज्य में यह कानून प्रभावी होगा
आगे यह भी कहा गया है कि अफस्पा की धारा-3 के तहत सेना को मिली शक्तियों के अनुरूप केंद्र सरकार पूरे राज्य को अगले छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित करती है। 30 दिसंबर से ही राज्य में यह कानून प्रभावी होगा।
आपको बता दें कि पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर के कई संगठनों द्वारा अफस्पा कानून को रद्द करने की मांग होती रही है। हालांकि सरकार ने कहा है कि राज्य की स्तिथि को देखते हुए इसपर फैसला लिया जाएगा।
इतना ही नहीं अफ्सपा कानून को हटाने को लेकर पूर्वोत्तर के राजयों में व्यापक प्रदर्शन भी समय-समय पर देखने को मिलता रहा है। बता दें कि इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और किसी भी बिना पूर्व सूचना दिए गिरफ्तार करने की शक्तियां प्राप्त हैं।