केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तिब्बती प्रवासियों के लिए प्रतिबंधों में छूट की इजाजत दी। अब भारत में स्थायी रूप से रहने वाले तिब्बती इंडिया वापस लौट सकते हैं। इंडिया वापसी के लिए तिब्बती प्रवासियों को दिखाने होंगे पहचान का प्रमाण पत्र और रिटर्न वीजा।
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस को लेकर जारी प्रतिबंधों में ढील देते हुए विदेशों में फंसे तिब्बती प्रवासियों ( Tibetan Diaspora ) को भी इंडिया लौटने की इजाजत दी है। अब विदेशों में फंसे तिब्बती 107 आव्रजन चौकियों में से किसी के भी जरिए इंडिया लौट सकते हैं। इंडिया लौटने वाले तिब्बती लोगों को जरूरी कागजात दिखाने होंगे।
बता दें कि 23 मार्च, 2020 को गृह मंत्रालय ने 107 आव्रजन जांच चौकियों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जाने और आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था।
दिखाने होंगे ये कागजात
गृह मंत्रालय की ओर से यह आदेश उन तिब्बती प्रवासियों के लिए जारी किया गया है जिनके पास भारत में रहने का स्थायी ठिकाना है। साथ ही भारत में प्रवेश करने के लिए विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किया गया पहचान का प्रमाण पत्र और रिटर्न वीजा है।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इंडिया वापसी के लिए तिब्बती प्रवसियों का नाम विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय पर पंजीकृत होना जरूरी है।
अगर वीजा की वैधता अवधि समाप्त हो गई है तो नया रिटर्न वीजा हासिल किया जा सकता है। भारत में उनके प्रवेश की सुविधा के लिए उनका रिटर्न वीजा तत्काल प्रभाव से बहाल होगा। जिन लोगों की वीजा अवधि समाप्त हो गई है वो लोग नवीनीकरण के लिए भारतीय मिशनों या संबंधित अधिकारियों से एक नया रिटर्न वीजा प्राप्त कर सकते हैं।
अब आव्रजन चेक पोस्ट के माध्यम से आने वाले ऐसे तिब्बती प्रवासियों के लिए लगाए गए प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। इंडिया लौटने वाले तिब्बती प्रवासियों को कोविद-19 से संबंधित सभी नियमों का पालन करना होगा।