Highlights लक्षण न पाए जाने पर उन्हें उड़ान सेवाओं की अनुमति दी जाएगी। टीकाकरण केंद्र में ही निगरानी में रखा जाएगा।
नई दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) का आदेश है कि कोराना वायरस का टीका लगवाने के बाद पायलट और चालक दल के सदस्य (केबिन क्रू) 48 घंटे तक उड़ानों का परिचालन नहीं करने वाले हैं।
डीजीसीए ने मंगलवार को जारी सर्कुलर में कहा कि यदि टीकाकरण के 48 घंटे के बाद किसी तरह के लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें उड़ान सेवाओं की अनुमति दी जाएगी।
पायलटों तथा चालक दल के सदस्यों को टीका लगवाने के बाद आधे घंटे तक टीकाकरण केंद्र में ही निगरानी में रखा जाएगा। डीजीसीए के अनुसार टीकाकरण के 48 घंटे तक चालक दल के सदस्य ‘चिकित्सकीय रूप से योग्य नहीं होंगे’।
यदि 48 घंटे के बाद पायलटों में किसी तरह के लक्षण नहीं मिलते हैं तो उनकी चिकित्सकीय जांच की जाएगी। डीजीसीए के अनुसार यदि टीका लगवाने के बाद 14 दिन से अधिक समय तक पायलट स्वस्थ्य नहीं होते हैं, तो उड़ान की अनुमति से पहले उनकी विशेष स्वास्थ्य की जांच की जाएगी।