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सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों को बनाया जाएगा जिम्मेदार, केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन

गलत, भड़काव और हिंसा को बढ़ावा देने वाले कंटेंट स्वीकार्य नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के खिलाफ आईटी एक्त के तहत कार्रवाई होगी।    

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Feb 25, 2021
हिंसा के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है।

नई दिल्ली। सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि हम सोशल मीडिया का स्वागत करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को अब जवाबदेह बनाया जाएगा। उन्हें आईटी एक्ट के तहत लाया जाएगा। गलत कंटेंट 24 घंटे में हटाना होगा।

असहमति का स्वागत

सोशल मीडिया के खिलाफ नियम बनाए गए हैं। सरकार असहमति का स्वागत करती है। लेकिन हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, ओटीटी, फेसबुक, इंस्टाग्राम व अन्य का गलत इस्तेमाल नहीं होनें देंगे। गलत कंटेंट 24 घंटे में हटाना होगा।

हिंसा और फेक सूचनाओं को मिल रहा है बढ़ावा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को अब यह तय करना होगा कि गलत कंटेट पोस्ट न हो, और न ही हिंसक घटनाओं को बढ़ावा देने वाला कंटेंट हो। यानि वो भड़काव और फर्जी न हो। साथ ही हिंसा को बढ़ावा देने वाले हों।

बता दें कि बीते दिनों भारत सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, ओटीटी व अन्य के बीच बड़ा बवाल देखने को मिला। जिसके बाद सरकार ने गाइडलाइन तय करने के लिए कमेटी गठित थी।

Updated on:
25 Feb 2021 02:51 pm
Published on:
25 Feb 2021 02:26 pm
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