सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा आदि खाने पर भी 2000 रुपये जुर्माना देना होगा।
नई दिल्ली । दिल्ली के उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 महामारी प्रबंधन नियंत्रण 2020 के नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। नए नियमों के तहत अब कोरोना के मानदंडों और सामाजिक दूरी के नियम तोड़ने पर 2000 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही मास्क न पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा आदि खाने पर भी 2000 रुपये जुर्माना देना होगा। दिल्ली सरकार के 20 नवंबर के नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी गई है।
मास्क न लगाने पर पहले ही था 2000 जुर्माना -
राष्ट्रीय राजधानी में कोरोनावायरस के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिसके चलते केजरीवाल सरकार ने इस पर नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय अपनाने का निर्णय लिया है। दरअसल, एक दिन पहले ही दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में मास्क न लगाने पर 2000 रुपये जुर्माना लगाने का फैसला किया था, जिस पर अब राज्यपाल ने भी मुहर लगा दी है। अभी तक जुर्माने के तौर पर 500 रुपये वसूले जा रहे थे।
पान, गुटका, तम्बाकू के सेवन पर भी प्रतिबंध -
दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि क्वारंटीन नियमों का पालन नहीं करने, सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) को नहीं अपनाने और सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 2 हजार जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित करने के साथ ही अब सार्वजनिक क्षेत्रों में पान, गुटका, तम्बाकू के सेवन पर भी प्रतिबंध है।