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चुनाव आचार संहिता उल्लंघन: SC का चुनाव आयोग को आदेश, मोदी-शाह पर 6 मई तक करे फैसला

कांग्रेस की ओर से आचार संहिता उल्लंघन की दर्ज हुई थी शिकायत सांसद सुष्मिता देव ने पीएम मोदी-अमित शाह के खिलाफ दायर की थी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई तक फैसला लेने का दिया है निर्देश
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supreme court of india

नई दिल्ली। कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और BJP अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ दायर कथित आचार संहिता उल्लंघन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है। गुरुवार को शीर्ष अदालत में कांग्रेस नेता सुष्मिता देव की याचिका पर सुनवाई की गई, जिसके बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस मामले का 6 मई तक निपटारा करने के निर्देश दिए हैं।

31 दिनों में सिर्फ दो मामलों का निपटारा

कोर्ट में सुनवाई के दौरान कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव की ओर से पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी नेे कहा कि पिछले 31 दिनों में सिर्फ दो मामलों का निपटारा किया जा सका है। अगर इस रफ्तार से काम हुआ तो सभी शिकायतों पर काम करने के लिए 250 दिन से ज्यादा का समय लग जाएगा। इसके साथ ही सिंघवी ने यह भी आरोप लगाया कि निपटारा करने के बाद भी उसके पीछे की वजह सही नहीं बताई।

सुष्मिता देव ने दायर की थी याचिका

आपको बता दें कि सुष्मिता देव ने सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में दायर याचिका में आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग ने पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ कथित आचार सहिंता उल्लंघन मामले में कार्रवाई नहीं की है। कांग्रेस की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा था कि पार्टी ने चुनाव आयोग के समक्ष कई शिकायत दर्ज कराए, लेकिन उनपर कोई कार्रवाई तो दूर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके बाद उन्हें कोर्ट आना पड़ा।

Updated on:
02 May 2019 10:19 pm
Published on:
02 May 2019 04:07 pm