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मतदाता होकर भी नहीं डाल पा रहे वोट, तो उठाएं ये जरूरी कदम

बहुत से लोग मतदाता होकर भी अपना वोट नहीं डाल पाते मतदाता सूची में नाम न होने पर वोट डालना संभव नहीं है एड्रेस में बदलाव होने पर मतदाता सूची में दर्ज जरूर कराएं

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मतदान कर्मियों को डेढ़ करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है।

नई दिल्ली।लोकसभा चुनाव हों या विधानसभा चुनाव, हर बार ऐसे मामले मीडिया की सुर्खियां बन जाते हैं जिनमें रजिस्टर्ड मतदाताओं को भी वोट नहीं डालने दिया जाता। हम आपको बताते हैं कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए, तो कैसे अपना नाम वोटर्स लिस्ट में दर्ज कराएं, ताकि अपने मताधिकार का प्रयोग करने में आपको कोई दिक्कत न आए।

वोटर होने के बावजूद आपका नाम मतदाता सूची में न होने की वजह

सबसे पहले आपको बताते हैं उन कारणों के बारे में जिनके चलते आपका नाम मतदाता सूची में नहीं मिलता। अगर आपने अपना पता बदला है, तो आपका नाम मतदाता सूची में से हट सकता है। ऐसे मामलों में आप बहुत आसानी से चुनाव आयोग के डाटाबेस में अपना पता अपडेट कर सकते हैं।

मतदाता सूची में कैसे करें अपना एड्रेस अपडेट?

अगर आपका नया पता आपके वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र के अंदर है, तो इसके लिए आपको nic.gov.in में जाकर फॉर्म 8ए डाउनलोड करना होगा। अगर आपका पता आपके वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र के बाहर है, तो आपको अपना एड्रेस अपडेट करने के लिए फॉर्म 6 डाउनलोट करना होगा। अगर आप अपना नाम मतदाता सूची से हटवाना चाहते हैं तो फॉर्म 7 को nic.gov.in से डाउनलोड करें। अगर मतदाता सूची में आपका नाम गलत लिखा है, तो आप वोट नहीं डाल सकेंगे। मतदाता सूची में अपना नाम ठीक करवाने के लिए फॉर्म 8 को डाउनलोड करें और उसे भरकर जमा करवाएं।

मतदाता सूची में कैसे दर्ज कराएं अपना नाम

इसके लिए आप www.eci.nic.in पर जाएं और Online Voter Registration लिंक पर क्लिक करें। अब आपको यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार अपनी फोटो अपलोड करें। इसके बाद एड्रेस प्रूफ और अन्य जरूरी कागजात (documents) अपलोड करें। अगर आप वेबसाइट पर इन कागजात को अपलोड नहीं कर पाएं, तो आप बूथ स्तर के अधिकारी से इन जरूरी कागजात को लेने के लिए विजिट करने का अनुरोध भी कर सकते हैं।

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Updated on:
06 May 2019 12:27 pm
Published on:
06 May 2019 09:27 am
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