सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आधार की संवैधानिक वैधता को कायम रखने का बड़ा फैसला सुनाया है। अब आधार को सिर्फ पैन से लिंक कराने की अनिवार्यता को बरकरार रखा गया है।
नई दिल्ली: आधार कार्ड को लिंक करवाने को लेकर काफी समय से लोगों में संशय का माहौल बना हुआ है जिसपर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोगों को राहत मिलेगी। दरअसल सरकार ने आधार कार्ड को मोबाइल सिम से लिंक करवाने का फरमान जारी किया था जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आधार की संवैधानिक वैधता को कायम रखने का बड़ा फैसला सुनाया है। अब आधार को सिर्फ पैन से लिंक कराने की अनिवार्यता को बरकरार रखा गया है।
आपको बता दें कि जस्टिस सीकरी ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि आधार से निजता हनन के सबूत नहीं मिले हैं। ये खबर उन लोगों को राहत देगी जिन्होंने अपना आधार और सिम लिंक नहीं करवाया था ऐसे में उन्हें लग रहा था कि कहीं उनका सिम बंद ना हो जाए लेकिन अब इस फैसले के बाद आधार को सिम से लिंक करवाना अनिवार्य नहीं है।
आधार कार्ड को पैन कार्ड, यूजीसी, नीट एवं सीबीएससी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य रखा गया है। पिछले साल से ही इस मामले पर जमकर बहस जारी है, कुछ लोग तो सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहे थे वहीं कुछ इसे निजता के हनन के तौर पर देख रहे थे। आपको बता दें कि अब स्कूल में दाखिले के लिए और बैंकों में भी आधार की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।