मुरादाबाद

जांच में साबित हुर्इ झूठी शिकायत तो शिकायकर्ता को इतने दिन की हो जाएगी जेल

आर्इपीसी की इस धारा में की जाएगी कार्रवार्इ
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Updated: 5 Sep 2018, 6:01 PM IST
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जांच में साबित हुर्इ झूठी शिकायत तो शिकायकर्ता को इतने दिन की हो जाएगी जेल

रामपुर।अक्सर कुछ लोग किसी से रुपया पाने या फिर अपनी रंजिश निकालने के लिए उस पर आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दे देते है।इसका खुलासा जांच में हो भी जाता है तो पुलिस कर्इ बार उन्हें छोड़ देती है। लेकिन अब वेस्ट यूपी के रामपुर जिले में पुलिस अधिकारी ने साफ कर दिया है। उसमें उन्होंने कह दिया है कि अगर किसी की भी फर्जी शिकायत मिली।तो उस व्यक्ती पर आर्इपीसी की धारा 182 के तहत कार्रवार्इ की जाएगी।

इस धारा में दर्ज होगा मुकदमा मिलेगी ये सजा

रामपुर एसपी शिव हरि मीणा ने चार्ज सम्भालने के बाद प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि कर्इ बार अपनी रंजिश निकालने के लिए कुछ लोग फर्जी शिकायत दे देते है। इसमें महिलाएं भी शामिल है। जो छेड़छाड़ से लेकर बालात्कार तक के आरोप लगा देती है।वही जांच में मामला झूठा निकलने के साथ ही वह समझौता कर लेती है, लेकिन अब मामला झूठा निकलने पर उनके खिलाफ पुलिस आर्इपीसी की धारा 182 के तहत कार्रवार्इ करेगी।इसमें छह माह तक फर्जी शिकायत देने वाले को जेल में रहना होगा।वही एक हजार रुपये का हर्जाना भी वसूला जाएगा।उन्होंने कहा कि सही शिकायत मिलने पर आरोपी पर भी कड़ी कार्रवार्इ की जाएगी।तो फर्जी निकलने पर शिकायतकर्ता को भी नहीं बख्शा जाएगा।

एसपी बोले सप्ताह भर में एक दिन निष्पक्षता डे मनाया जाएगा

पहली बार रामपुर में ऐसा होगा जब दो लोगों के बीच जांच अधिकारी आमने-सामने होंगे।शिकायत और तथ्यों को लेकर बातचीत होगी।सही किया है क्या गलत है उसको लेकर आमने-सामने सवाल ही नहीं किए जाएंगे बल्कि तथ्यों को लेकर जो चीज सामने आएगी, उसी को लेकर जांच आगे बढ़ाई जाएगी।इसके लिए सप्ताह में एक बार निष्पक्षता डे मनाया जाएगा इस डे में तमाम ऐसे मामले रखे जाएंगे जिन को लेकर पीड़ित और आरोपी अपनी अपनी बात अपने अपने साक्ष्य जांच अधिकारी के सामने पेश करेंगे।

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