Manikrao Kokate : एनसीपी (अजित पवार) नेता माणिकराव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे को 1995 के मामले में दो साल की सजा सुनाई गई है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) के नेता और महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। नासिक जिला न्यायालय ने उन्हें दो साल की सजा और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। माणिकराव कोकाटे पर 1995 में दस्तावेजों से छेड़छाड़ और धोखाधड़ी का आरोप लगा है। इस फैसले के बाद उनके मंत्री पद के साथ ही विधायकी पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं।
यह मामला साल 1995 का है, जब माणिकराव कोकाटे पर दस्तावेजों में हेरफेर और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। इस मामले में पूर्व मंत्री तुकाराम दिघोले (Tukaram Dighole) ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर धारा 420, 465, 471 और 47 के तहत मामला दर्ज किया गया था। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद आज नासिक जिला न्यायालय ने उन्हें और उनके भाई को दो साल की सजा सुनाई।
न्यायालय के इस फैसले से कोकाटे के राजनीतिक भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे है। यदि किसी जनप्रतिनिधि को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है, तो उसकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो सकती है। ऐसे में माणिकराव कोकाटे का विधायक और मंत्री पद दोनों जा सकता है। हालांकि अजित पवार गुट के नेता कोकाटे इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकते है। यदि वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली तो यह उनके राजनीतिक करियर को बड़ा अघात पहुंचा है।