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Maharashtra News: मां पर लगा था नवजात के मर्डर का आरोप, अदालत ने किया बरी; सामने आई ये बड़ी वजह

मुंबई से सटे ठाणे से एक बड़ी खबर सामने आ रही हैं। एस आर कुलकर्णी ने कोर्ट को बताया कि महिला ने 15 अप्रैल 2018 को एक बच्ची को जन्म दिया था और उसे 17 अप्रैल को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गयी। उसकी पहले से दो बेटियां हैं।

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Oct 10, 2022
Court

मुंबई से सटे ठाणे से एक बड़ी खबर सामने आ रही हैं। ठाणे जिले की एक कोर्ट ने अपनी नवजात बच्ची की हत्या की आरोपी 34 साल की महिला को संदेह का फायदा देते हुए बरी कर दिया। कल्याण की एक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शौकत एस गोरवडे ने इस महीने की चार तारीख को अपने आदेश में कहा कि अभियोजन भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत महिला के खिलाफ आरोप साबित करने में सफलता नहीं मिली। यह आदेश सोमवार को उपलब्ध हुआ है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक एस आर कुलकर्णी ने कोर्ट को बताया कि महिला ने 15 अप्रैल 2018 को एक बच्ची को जन्म दिया था और उसे 17 अप्रैल को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गयी। उसकी पहले से दो बेटियां हैं। उन्होंने आगे बताया कि 21 अप्रैल 2018 को मुंबई से सटे कल्याण के उंबर्डे गांव की रहने वाली महिला अपने पति तथा नवजात बच्ची के साथ सिविल हॉस्पिटल पहुंची, जहां चिकित्सकों ने हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही बच्ची की मौत होने की पुष्टि की। यह भी पढ़ें: Maharashtra News: राज्य में 9 हजार से अधिक लोग डायबिटीज और टीबी दोनों के मरीज, डोर-टू-डोर हो रही स्क्रीनिंग

खड़कपाडा पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और आरोप लगाया कि महिला ने तीसरी लड़की होने पर बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने महिला के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कर लिया।

इसके बाद जज ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया कि मृतक बच्ची के गर्दन पर मिले नाखून के निशान आरोपी महिला के थे। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो यह प्रूफ कर सके कि आरोपी महिला ने बच्ची का मुंह और गला दबाया और उसका मर्डर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सबूतों के अभाव में महिला को बरी किया जाता है।

Updated on:
10 Oct 2022 02:53 pm
Published on:
10 Oct 2022 02:52 pm
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