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Maharashtra: 10 घंटे की होगी शिफ्ट, महिलाओं को मिलेगी नाइट ड्यूटी, महाराष्ट्र में श्रम कानूनों में बदलाव की तैयारी

Maharashtra Work Hours: अगर यह बदलाव लागू हुआ तो इसका असर निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों पर होगा। अभी महाराष्ट्र में प्रतिदिन 9 घंटे काम का नियम है।

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Aug 29, 2025
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Photo: CMO Maharashtra)

Maharashtra Work Hours Extension : महाराष्ट्र सरकार कामकाज के घंटे बढ़ाने और श्रम कानूनों में बदलाव पर विचार कर रही है। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल बैठक में श्रम विभाग ने एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसके अनुसार काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 10 किए जा सकते हैं। प्रस्ताव में महिलाओं को भी नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने का उल्लेख किया गया है।

श्रम मंत्री श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने स्पष्ट किया कि फिलहाल इस पर चर्चा शुरू हुई है और अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि प्रस्ताव सामने आते ही इस पर बहस छिड़ने उम्मीद जताई जा रही है।

अगर यह बदलाव लागू हुआ तो इसका असर निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों पर होगा। अभी महाराष्ट्र में प्रतिदिन 9 घंटे काम का नियम है। इसे 10 घंटे करने के लिए सरकार को महाराष्ट्र दुकानें और प्रतिष्ठान (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 में संशोधन करना होगा। यह नियम दुकानों, होटलों, मनोरंजन केंद्रों और निजी व्यवसायों में काम के घंटे और नौकरी की शर्तें तय करता है। अभी यह अधिनियम 10 या उससे अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है।

प्रस्ताव पर सरकार का रुख स्पष्ट होना बाकी है, लेकिन कामकाजी तबकों और श्रमिक संगठनों में इस पर चर्चा जोर पकड़ चुकी है।

अगर यह बदलाव लागू होता है, तो इसका असर राज्य के निजी व्यवसायों में कर्मचारियों की ड्यूटी शेड्यूल, ओवरटाइम नियमों और कार्यस्थल की फ्लेक्सिबिलिटी पर पड़ सकता है।

सरकार ओवरटाइम घंटों को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। फिलहाल कर्मचारी तीन महीने की अवधि में अधिकतम 125 घंटे तक ओवरटाइम कर सकते हैं। नए प्रस्ताव में इसे बढ़ाकर 144 घंटे करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा कर्मचारियों की थकान और कार्यस्थल के तनाव को रोकने के लिए प्रस्ताव में लगातार काम के दौरान अनिवार्य ब्रेक देने पर जोर दिया गया है।

Updated on:
29 Aug 2025 02:46 pm
Published on:
29 Aug 2025 02:18 pm
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