मुंबई

अमित शाह के सुरक्षा बंदोबस्त में तैनात पुलिसकर्मी को बोनट पर 20 km तक घसीटा, देखें रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो

Navi Mumbai News: आरोपी चालक आदित्य बेंडे ने मादक पदार्थ का सेवन किया था। उसने वाशी में एक ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ा था और जब उसे ट्रैफिक पुलिसकर्मी सिद्देश्वर माली ने रोका तो उसने कार को रोकने की जगह गति बढ़ा दी।
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Updated: 16 Apr 2023, 6:29 PM IST
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कार की बोनट पर पुलिसकर्मी नाइक सिद्देश्वर माली

Navi Mumbai Traffic Police Viral Video: मुंबई से सटे नवी मुंबई (Navi Mumbai) शहर में एक हैरान कर देने वाली घटना हुई है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को देखते हुए सुरक्षा बंदोबस्त में तैनात एक पुलिसकर्मी को करीब 20 किलोमीटर तक कार के बोनट पर घसीटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक, यह घटना शनिवार दोपहर डेढ़ बजे वाशी इलाके में हुई, जहां पुलिसकर्मी की कोपरखैरणे-वाशी मार्ग पर ड्यूटी लगी थी। इस बीच एक 23 वर्षीय युवक कथित तौर पर नशे की हालत में कार चला रहा था. जब 37 वर्षीय यातायात पुलिसकर्मी नाइक सिद्देश्वर माली ने उसकी कार को रोकने की कोशिश की, तो उसने कथित तौर पर उन्हें टक्कर मार दी, जिससे माली कार के बोनट पर फंस गए। इसके बाद आरोपी युवक नवी मुंबई के व्यस्त पाम बीच रोड (Palm Beach Road) पर लगभग 20 किमी तक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को घसीटता चला गया। यह भी पढ़े-Maharashtra: खोपोली हादसे के बाद एक्शन में सीएम शिंदे, पीड़ितों से मिले, दिया ये आदेश

अधिकारियों ने बताया कि आरोपी चालक आदित्य बेंडे (Aditya Bende) ने कथित रूप से मादक पदार्थ का सेवन किया था। उसने वाशी में एक ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ा था और जब उसे ट्रैफिक पुलिसकर्मी सिद्देश्वर माली ने रोका तो उसने कार को रोकने की जगह गति बढ़ा दी और माली को कार के बोनट पर लगभग 20 किमी तक घसीटते हुए ले गया।

एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने तेजी से कार चलाई, जिस वजह से पुलिसकर्मी कार से गिर गया। आखिरकार आरोपी को रोकने के लिए पुलिस ने गावन फाटा (Gavhan Phata) में सड़क के बीच में एक कंटेनर खड़ा किया। फिर जाकर उसे पकड़ा जा सका।

पुलिस ने आरोपी आदित्य बेंडे को नशे में पाया। उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 353 (सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी के निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बल या हमला) और 279 (तेजी से गाड़ी चलाना) के तहत मामला दर्ज किया गया। साथ ही नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट (NDPS) के प्रावधान के तहत भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी बेंडे की मेडिकल जांच में पुष्टि हुई है कि उसने मादक पदार्थ का सेवन किया था।

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