5 लाख तक की आय वालों को नहीं देना होगा कोई टैक्स 15 लाख से ज्यादा की कमाई करने वालों को 30 फीसदी स्लैब में रखा गया 5 लाख से 15 लाख के बीच के आय वालों के 5 स्लैब बनाए गए
नई दिल्ली। देश की मोदी सरकार ने बजट 2020 में नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री ने पूरे टैक्स स्लैब में बदलाव कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा करते हुए 5 लाख तक की आय वालों को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया है। वहीं 15 लाख से ज्यादा आय कमाने वालों को 30 फीसदी टैक्स के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि 2019 के अंतरिम बजट में पीयूष गोयल ने 5 लाख आय वालों को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया था। अब नई व्यवस्था में भी ऐसा ही किया गया है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर टैक्स स्लैब में किस तरह का बदलाव नहीं किया है। वहीं देश की वित्त मंत्री ने कहा है कि नया टैक्स स्लैब पूरी तरह से वैकल्पिक है। अगर कोई आदमी इससे पहले वाले स्लैब के जरिये टैक्स देना चाहता है तो दे सकता है।
टैक्स स्लैब को किया गया पूरी तरह चेंज
निर्मला सीतारमण के ऐलान के अनुसार, 5 लाख रुपए तक सालाना आय वाले लोगों को टैक्स मुक्त कर दिया गया है। वहीं 5 से 7.5 लाख रुपए तक की आय पर 10 फीसदी का टैक्स देना होगा। वहीं 7.5 लाख से 10 लाख रुपए की आय पर 15 फीसदी टैक्स भरना होगा। 10 लाख से 12.5 लाख रुपए की आय पर 20 फीसदी टैक्स देना होगा। वहीं 12.5 लाख से 15 लाख रुपए तक के आय वालों को 25 फीसदी और 15 लाख रुपए से ज्यादा आय प्राप्त करने वालों को 30 फीसदी का टैक्स पे करना होगा। इसमें कुल 6 नए आय के स्लैब रखे गए हैं। आखिरी स्लैब पहले भी था।
यह भी पढ़ेंः-budget 2020 Live: बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत - 'सालाना 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं'
अब ऐसा होगा नया टैक्स स्लैब
0 फीसदी - 5 लाख रुपए कमाई पर
10 फीसदी - 5-7.5 लाख रुपए कमाई पर
15 फीसदी - 7.5-10 लाख रुपए कमाई पर
20 फीसदी - 10-12.5 लाख रुपए कमाई पर
25 फीसदी - 12.5-15 लाख रुपए कमाई पर
30 फीसदी - 15 लाख रुपए और अधिक की कमाई पर
मौजूदा टैक्स है कुछ ऐसा
वहीं मौजूदा टैक्स स्लैब की बात करें तो 2.5 लाख रुपए से कम की आय पर कोई टैक्स नहीं है। इसे प्रस्तावित बजट में 5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय वालों को 5 फीसदी स्लैब में रखा हुआ है। वहीं, 5-10 लाख रुपए की आय वालों को 20 फीसदी टैक्स देना होता है। 10 लाख रुपए से अधिक कमाने वालों को 30 फीसदी टैक्स देना होता है। लेकिन प्रस्तावित टैक्स स्लैब में काफी बदलाव है। नया टैक्स स्लैब नए वित्त वर्ष से लागू होगा।
मौजूदा समय में कुछ ऐसा है टैक्स स्लैब
2,50,000 तक की आय पर - 0 फीसदी
2,50,001 से 5 लाख तक की आय पर - 5 फीसदी
500001 से 10 लाख तक की आय पर - 20 फीसदी
1000001 लाख से अधिक - 30 फीसदी
किस स्लैब पर कितना सरचार्ज
- 50 लाख से 1 करोड़ रुपए सालाना कमाई करने वालों पर 10 फीसदी सरचार्ज का प्रावधान है।
- 1 से 2 करोड़ रुपए तक की कमाई करने वालों पर 15 फीसदी सरचार्ज लिया जाता है।
- 2-5 करोड़ रुपए तक की इनकम वालों पर 25 फीसदी सरचार्ज है।
- पांच करोड़ से ज्यादा कमाई करने वालों को 37 फीसदी सरचार्ज देना पड़ता है।