म्यूचुअल फंड

IRDAI का फरमान, अगर नहीं लिया LEI code तो नहीं मिलेगा कर्ज

IRDAI की ओर से सभी बीमा कंपनियों को इस संबंण में भेजा गया है Circular कंपनियों को देना होगा 31 जुलाई से पहले देना होगा LEI Code
2 min read
• •
Updated: 7 Jun 2020, 9:32 AM IST
IRDAI Circular
No Corporate loan approval, no renewal without LEI code said IRDAI

नई दिल्ली। अगर कोई किसी बीमा कंपनी से कॉरपोरेट लोन लेना चाहता है या फिर अपने पुराने चल रहे कर्ज को और बढ़ाना चाहता है जो उसे अब बीमा कंपनियों को एलईआई कोड देना होगा। इसके लिए भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ( Insurance Regulatory and Development Authority of India ) की ओर से सभी बीमा कंपनियों ( Insurance Companies ) को सर्कूलर भी जारी कर दिया है। इसके लिए ऐसे लोगों को बीमा कंपनियों को 31 जुलाई या उससे पहले तक एलईआई कोड ( LEI Code ) जमा कराना ही होगा। आइए आपको भी बताते हैं कि इरडा ( IRDAI Circular ) की ओर से अपने सर्कूलर में और क्याा कहा है।

इरडा ने जारी किया सर्कूलर
भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने बीमा कंपनियों से कहा है कि यदि ऋण लेने वाला लीगल इंटिटी आईडेटिफायर इंडिया लिमिटेड से एलईआई कोड नहीं प्राप्त करता है तो उसे ऋण नवीनीकरण या संवर्धन जारी न किया जाए। आईआरडीएआई ने एक सर्कुलर में बीमा कंपनियों से कहा है कि वे 31 जुलाई, 2020 तक या इससे पहले लीगल इंटिटी आईडेंटिफायर (एलईआई) कोड स्वीकार करें।

नहीं मिलेगी कर्ज
आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों से यह भी कहा है कि वे 50 करोड़ रुपये या इससे अधिक के एक्सपोजर वाले अपने कॉरपोरेट उधारीकर्ताओं को सलाह दें कि वे 30 जून, 2020 तक या इससे पहले एलईआई कोड हासिल कर लें और उसे मुहैया करा दें। भारतीय बीमा विनियामक ने आगे कहा है कि जो उधारीकर्ता एलईआई कोड हासिल नहीं करते हैं, उन्हें ऋण नवीनीकरण या संवर्धन जारी न किया जाए और एलईआई कोड के बगैर नए ऋण मंजूर न किए जाएं।

Updated on:
7 Jun 2020, 9:32 AM IST
Published on: