पीएम किसान मानधन योजना के तहत 18 से 40 की उम्र का किसान ले सकता है लाभ पेंशन कोष का प्रबंधन कर रही है एलआईसी, देना होता है 55 से 200 रुपए तक का प्रीमियम
नई दिल्ली। पीएम किसान मानधन योजना ( PM Kisan Maan dhan Scheme ) के बारे में अभी भी कई किसानों को जानकारी नहीं है। वैसे अभी तक इस योजना के तहत 20 लाख से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं। जबकि देश में करोड़ों किसान है। खास बात तो ये है कि इस पेंशन स्कीम ( Pension Scheme ) का मैनेज्मेंट भारतीय जीवन बीमा निगम ( Life Insurance Corporation of India ) कर रहा है।इस योजना के तहत 18 से 40 साल तक के किसान हिस्सा ले सकते हैं। जबकि इसका प्रीमियम 55 रुपए से लेकर 200 रुपए महीना का है। इसका प्रीमियम 60 साल तक जमा कराना पड़ता है। जिसके कियानों को 3 हजार रुपए यानी साल में 36 हजार रुपए तक की पेंशन मिलती है। आइए आपको भी बताते हैं कि इस योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है।
योजना में रजिस्ट्रेशन कराने का तरीका
- पीएम किसान मानधन योजना के लिए किसान को कॉमन सर्विस सेंटर में रजिस्ट्रेशन कराने की जरुरत होती है।
- डॉक्यूमेंट के तौर पर आधार कार्ड, खसरा एवं खतौनी की फोटोकॉपी, 2 फोटो और बैंक पासबुक देना होता है।
- इस योजना के लिए किसान को फीस नहीं देनी होती है।
- इस योजना के तहत किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनता है।
योजना के लाभ
- योजना में 60 साल की उम्र के बाद किसानों को 3000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है।
- अगर कोई स्कीम छोड़कर जाता है तो उसे उस वक्त तक का जमा किया हुआ रुपया मिल जाएगा।
- इस स्कीम में किसानों को सेविंग अकाउंट जितना ब्याज मिलता है।
- अगर किसान की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को 50 फीसदी पेंशन मिलेगी।
योजना का हिस्सा बनने का तरीका
- योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के वो किसान जो 2 हेक्टेयर तक की खेती के मालिक हैं लाभ ले सकते हैं।
- न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक 55 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति माह तक का प्रीमियम जमा करानी होती है।
- जितना रुपया किसान जमा कराता है उतनी ही रकम सरकार भी जमा कराती है।