
स्वच्छता समिति की बैठक में लिया निर्णय
नागौर. नगर परिषद की स्वच्छता एवं स्वास्थ्य समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हालांकि यह अलग बात है कि नगर पालिका के कई नियम व उप नियमों के तहत कार्रवाई का प्रावधान होने के बावजूद पशुओं को लावारिश छोडऩे, कचरा व गंदगी फैलाने व बिना पंजीयन मैरिज गार्डन का संचालन कर गार्डन के आसपास गंदगी करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अब देखना यह है कि नगर परिषद के जिम्मेदार मंंगलवार को लिए गए निर्णय की किस हद तक पालना होती है।
पत्रावलियों का हो अवलोकन
समिति अध्यक्ष नरेन्द्र सांखला की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सफाई कर्मचारियों को यूनिफॉर्म देेन, आईकार्ड बनाने व मास्क जारी करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सदस्यों ने शहर की छोटी गलियों में कचरा परिवहन के लिए हाथ ठेले उपलब्ध करवाने, कर्मचारियों की उपस्थिति बायो मेट्रिक से कराने, सफाई से जुड़ी सामग्री खरीद की जानकारी समिति को देने, बगीचों व सुलभ शौचालयों की साफ-सफाई व श्रमिक एवं सफाई संबंधी पत्रावलियों का अवलोकन कराने संबंधी निर्णय लिया गया।
गार्डन संचालकों पर होगी कार्रवाई
बैठक में सब्जी मंडी में पॉलीथिन में पैकिंग बंद करवाने के लिए समझाइश करने व उल्लंघन करने वालों पर 2 हजार रुपए जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया। सदस्यों ने कॉलोनियों में खाली भूखंडों में कचरा डालने पर भूखंड मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने व भूखंड मालिकों को भूखंडों की चार दीवारी बनाने के लिए पाबंद करने का निर्णय लिया गया। शहर में विवाह स्थलों के पास गंदगी व कचरा डालने पर गार्डन संचालकों से 1100 रुपए जुर्माना वसूलने, पशुओं को लावारिश छोडऩे व रिजका आदि सडक़ पर बेचने पर 500 रुपए पैनल्टी लगाने का निर्णय लिया गया।
कचरा फैलाने पर लगेगा जुर्माना
बैठक के दौरान सीवरेज कार्य के बाद रुडिप व भवन निर्माण करने वालों को तीन दिन में कचरा उठाने के लिए पाबंद करने का निर्णय लिया गया। नोटिस के बाद अवहेलना करने पर 1100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा शहर में पोस्टर आदि लगाकर सौन्र्दय बिगाडऩे पर 5 हजार रुपए जुर्माना व एफआईआर दर्ज करवाने का निर्णय लिया गया। बैठक में सभापति कृपाराम सोलंकी, आयुक्त अमित यादव,सदस्य अनुराधा चारण, मकबूल खां, जयकुमार, नासिर हुसैन, हरिराम जाखड़ व संजु देवी उपस्थित थे।