Nagaur. पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराया तो चार गुना शुल्क देना पड़ेगा-15 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके वाहनों के पंजीयन का नवीनीकरण कराने के निर्देश, विभाग की ओर से दो बार हो चुकी है इस संबंध में समझाइश, अब मार्च तक नहीं कराया गया तो फिर वाहनों के पंजीयन प्रमाणपत्र निरस्त तक की हो सकती है कार्रवाई, अकेले नागौर परिवहन एरिया में लगभग 50 हजार वाहन आ रहे इसके दायरे में
नागौर. जिले में पंजीयन की पंद्रह वर्ष की अवधि पूरी कर चुके वाहनों का नवीनीकरण नहीं कराने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा। इस संबंध में पूर्व में भी विभाग की ओर से इस आशय के दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन इसके बाद भी वाहन संचालक विभाग में नवीनीकरण कराने नहीं पहुंचे। अधिकारियों का कहना है अब ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के साथ ही विभागीय कार्रवाई करते हुए इनका पंजीयन प्रमाणपत्र तक निरस्त कर दिया जाएगा। ऐेसे में पंजीयन निरस्त होने के बाद वाहन संचालित होते मिले तो फिर वाहन संचालक के खिलाफ सख्ती से विभाग कार्रवाई करेगा।
परिवहन विभाग के अनुसार पंजीयन के पंद्रह वर्ष पूर्ण कर चुके वाहनों के पंजीयन के लिए विभाग की ओर से चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाकर इसके संबंध में जानकारियां दी गई। गत वर्ष विभाग की ओर से जिले के सभी कार्यालय अधिकार क्षेत्रों के एरिया में टीम लगाकर वाहनों की जांच करने के साथ लोगों को इसके बारे में समझाया भी गया। यही नहीं, बल्कि कोविड-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी के आधार पर दस्तावेजों की वैधता 31 अक्टूबर .2021 तक विधिमान्य स्वीकार किये जाने के प्रावधान से अधिकांश मोटर वाहन स्वामियों द्वारा वाहनों का पंजीयन नवीनीकरण नहीं करवाया गया है। अब वर्तमान में ऐसे वाहनों के दस्तावेजों की वैधता वृद्धि की सीमा समाप्त हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर डाटा के अनुसार ऐसे वाहन जिनकी पंजीयन वैधता 01 अप्रेल 2020 से 31 मार्च 2022 तक के बीच समाप्त हो चुकी है अथवा होने जा रही है की संख्या भी काफी अधिक हैं। परिवहन विभाग के अनुसार इस बार भी पंजीयन नवीनीकरण के लिए विभाग की ओर से कार्यालयवार अभियान चलाकर लोगों को जानकारी दिए जाने के साथ इसके नहीं कराने पर होने वाली प्रभावी कार्रवाई के बारे में विस्तार से समझाने का काम किया जा रहा है। इसमें परिवहन एवं गैर परिवहन, दोनो प्रकार के वाहनों का पंजीयन कराना अनिवार्य है। सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से गत चार अक्टूबर को जारी निर्देशपत्र में वाहनों के संबंधित सेवाओं हेतु फीस में अत्यधिक वृद्धि भी की गई है। यह इस वर्ष के एक अप्रेल से प्रभावी होगी।
करीब 50 हजार वाहन इसकी जद में
परिवहन विभाग के अनुसार दो पहिया एवं ट्रेक्टर सहित मिलाकर करीब पचास वाहन वाहन हैं। इनके पंजीयन का नवीकरण कराना अनिवार्य है। मार्च माह तक वाहन संचालकों ने अपने वाहनों का नवीनीकरण नहीं कराया तो फिर जांच में मिलने पर इनसे चार गुना अधिक शुल्क वसूली के साथ ही अन्य प्रभावी कार्रवाइयां हो सकती है।
इनका कहना हे...
पंजीयन के पंद्रह वर्ष पूर्ण हो चुके वाहनों के पंजीयन का नवीनीकरण मार्च माह तक नहीं कराने पर विभाग सख्ती से कार्रवाई करेगा। इस संबंध में विभाग की ओर से फिलहाल प्रचार-प्रसार कर लोगों को इसकी जानकारियां दी जा रही है।
ओमप्रकाश चौधरी, जिला परिवहन अधिकारी नागौर