नरसिंहपुर

Corona Effect : 14 दिन के लिए शहर लॉकडाउन, सभी सीमाएं सील, घरों में कैद रहेंगे लोग

कोरोना वायरस से सतर्कता बरतते हुए नरसिंहपुर भी हाई अलर्ट पर आ गया है। प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए पूरे जिले को 14 दिनों के पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया है।
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Corona Effect
Corona Effect : 14 दिन के लिए शहर लॉकडाउन, सभी सीमाएं सील, घरों में कैद रहेंगे लोग

नरसिंहपुर/ देश में तेजी से फैलते कोरोना वायरस के संक्रमण का असर अब मध्य प्रदेश में भी दस्तक दे चुका है। जबलपुर में 4 संक्रमित मरीज सामने आने के बाद प्रदेश के कई जिले अलर्ट पर आ गए हैं। इसी कड़ी में अब प्रदेश का नरसिंहपुर भी हाई अलर्ट पर आ गया है। प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए पूरे जिले को 14 दिनों के पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया है। लॉकडाउन की समयावधि आज रात 12 बजे से शुरु हो गई है, जो 5 अप्रैल तक जारी रहेगी। इसके अलावा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है।


जिले की सभी सीमाएं सील

कलेक्टर दीपक सक्सेना के मुताबिक, लॉकडाउन के दिनों में किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने अनुमति नहीं होगी। यानी की 14 दिनों तक लोग अपने ही घरों में कैद रहेंगे। सिर्फ बहुत जरूरी स्थिति में ही घर से निकलने दिया जाएगा। जिले में प्रवेश लेने वाली सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। इस दौरान किसी भी बाहरी आगमन और या जिले के लोगों को दूसरे जिलों में जाने की अनुमति होगी।


ट्रेन से भी कोई शहर में नहीं आ पाएगा

सड़क मार्ग के साथ साथ रेल मार्ग भी सील किये जा रहे हैं। ट्रेनें आएंगी, यात्री भी उतरेंगे, लेकिन जो यहां के निवासी नहीं हैं, उन्हें स्टेशन पर ही रोककर वापस उनके घरों की ओर भेजने की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि, जरूरी सामान की खरीदारी के लिए चुनिंदा इलाकों में दुकानें खुलेंगी। सुबह 7-9 बजे के बीच दूध वालों को दूध बेचने की अनुमति रहेगी, लेकिन दूध लेने के लिए ही महिलाएं बाहर आ पाएंगी। पुरुषों को घर में ही रहना होगा। कलेक्टर ने कहा कि जबलपुर जाने और वहां से आने वालों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। उन लोगों की भी सूची तैयार की जा रही है, जो जबलपुर में उस इलाके में गए हैं या रहे हैं। सीडीआर के माध्यम से उनके नंबर निकाले जा रहे हैं।



ये होता है लॉकडाउन

टोटल लॉकडाउन के तहत किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। जिले की सभी सीमाएं सील की गईं हैं। किसी भी माध्यम सड़क, रेल से बाहरी लोगों के आवागमन पर रोक है। जिले के नागरिकों पर भी इसी तरह का प्रतिबंध है। शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय बंद किए गए हैं। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेंगे। मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल को छोड़कर अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

Published on:
22 Mar 2020 01:22 am
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