नरसिंहपुर

पुरानी रंजिश पर किया था विवाद, अब न्यायालय ने दी सजा

मारपीट करने वाले आरोपियों को सजा व अर्थदंड
less than 1 minute read
ordef
Court

नरसिंहपुर. जेएमएफसी गाडरवारा की न्यायालय द्वारा आरोपी लालचन्द्र अहिरवार निवासी बैरागढ़ को भादवि की धारा 323, 34 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1,000 रुपए के अर्थदंड से और ब्रजेश अहिरवार निवासी बैरागढ़ को भादवि की धारा 323, 34 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ इन्द्रमणि गुप्ता ने बताया कि २० अप्रैल 2019 को फरियादी राधेश्याम निवासी बैरागढ़ आंगन में बैठा था, तभी आरोपी लालचन्द्र और ब्रजेश आए और उसे पुरानी बात पर से गंदी-गंदी गालियां देने लगे। गाली देने से मना करने पर आरोपी लालचन्द्र ने हाथ में रखी रॉड से फरियादी राधेश्याम के सिर पर मारा जिससे खून निकलने लगा और आरोपी ब्रजेश ने हाथ पैर से मारपीट की, जिससे फरियादी राधेश्याम के पीठ, छाती में चोटें आईं। आरोपी लालचंद्र व ब्रजेश दोनों कह रहे थे कि आज तो बच गया दोबारा अकेले मिला तो जान से खत्म कर देंगे।
आरोपी लालचंद्र व ब्रजेश के विरूद्ध भादवि की धारा 294, 323, 506 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान आरोपी लालचंद्र व ब्रजेश को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण की पैरवी एडीपीओ वीएन शुक्ला द्वारा की गई।

Published on:
11 Dec 2019 09:12 pm
Also Read
View All
बालिका का अपहरण कर बलात्कार के बाद हत्या, आरोपी युवक गिरफ्तार, आरोपी ने बालिका से कहा था कि घर चलो पापा बुला रहे हैं

धार्मिक स्थलों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चार आरोपी गिरफ्तार, चोरी गई 100 वर्ष पुरानी प्रतिमाएं व सिंहासन बरामद

सरकारी स्कूलों में नरसिंहपुर सबसे आगे, निजी में साईंखेड़ा का दबदबा जिले में 53.46 प्रतिशत सरकारी व 46.54 प्रतिशत स्कूलों में नामांकन

डॉक्टर ने लिखी थी हत्या की स्क्रिप्ट, आनंद मुख्य किरदार, इंदिरानगर हत्याकांड के वक्त आरोपी एक-दूसरे को दे रहे थे पल-पल की अपडेट

साहब, कहां गई हमारी सडक़ और नाली? सात साल बाद भी कार्य नहीं वार्ड के नागरिक नगर प्रशासन से कर रहे सवाल