
नरसिंहपुर। आरएसएस के जिला प्रचार प्रमुख विवेक रजक को शुक्रवार दोपहर खनिज विभाग की महिला इंस्पेक्टर को जान से मारने की धमकी देने और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
जानकारी के अनुसार रजक के पास कुछ डंपर है जिनका उपयोग रेत व अन्य खनिजों के परिवहन में किया जाता है। शुक्रवार दोपहर रजक का एक रेत से भरा डंपर टट्टा पुल के पास निरीक्षक अनुपमा सिंह ने रोका और रेत की रॉयल्टी आदि से संबंधित दस्तावेजों की जांच की। जांच के दौरान उसमें पनागर रेत खदान से निकाली गई रेत की रॉयल्टी के जो दस्तावेज मिले वे एक दिन पुराने थे और उनके आधार पर रेत का परिवहन नहीं किया जा सकता था। जिस पर अनुपमा ने डंपर जब्त कर कोतवाली थाना में रखा दिया। बताया गया है कि इसी बात को लेकर
आरएसएस के जिला प्रचार प्रमुख विवेक रजक और अनुपमा के बीच थाने के बाहर कहा सुनी हुई और अपशब्दों का भी उपयोग हुआ। जिस पर अनुपमा ने थाना में रजक के विरूद्ध शिकायत की। अनुपमा की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रजक के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, निरीक्षक को जान से मारने की धमकी देने सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने रजक को जेल भेज दिया। कोतवाली पुलिस ने रजक के खिलाफ धारा ३५३,१८६,२९४,५०६ भादवि के तहत मामला दर्ज किया है। रेत के अवैध परिवहन के मामले में खनिज विभाग अलग से कार्रवाई करेगा। घटना के बाद से ही रजक का मोबाइल फोन बंद हो गया था जबकि अनुपमा मीडिया का फोन रिसीव नहीं कर रही हैं।
वर्जन
आरएसएस के जिला प्रचार प्रमुख विवेक रजक के डंपर से रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था। खनिज निरीक्षक अनुपमा सिंह ने डंपर जब्त कर कोतवाली थाना में रखाया जिसके बाद रजक ने उनसे बदतमीजी की और अपशब्दों का उपयोग किया।
एसएस बघेल, खनिज अधिकारी
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वर्जन
माइनिंग इंस्पेक्टर अनुपमा सिंह ने विवेक रजक का रेत से भरा डंपर जब्त किया था। सिंह की शिकायत पर रजक के खिलाफ धारा ३५३,१८६,२९४,५०६ भादवि के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट केे आदेश पर रजक का जेल भेज दिया गया है।
रवींद्र कुमार गौतम, टीआई कोतवाली थाना