नरसिंहपुर

100 रुपए न देने पर हुआ था विवाद, न्यायालय में अब हुआ ये फैसला

मारपीट करने वाले को न्यायालय उठने तक की सजा

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There was a dispute over not giving 100 rupees

नरसिंहपुर. जेएमएफसी भूपेश मिश्रा की न्यायालय द्वारा मारपीट करने के प्रकरण में आरोपी बालबिहारी गुर्जर निवासी देवरी थाना सांइखेड़ा को धारा 323 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 रूपये अर्थदंड से दण्डित किया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ इन्द्रमणि गुप्ता ने बताया कि 22 सितंबर 2018 को रात्री 9 बजे प्रार्थिया मालती बाई पति नर्मदा प्रसाद गुर्जर निवासी देवरी सांइखेडा अपने बच्चों के साथ टीवी देख रही थी तभी भतीजा बालबिहारी उर्फ राजू आकर उससे बोला कि चाची खर्चे के लिए 100 रुपए दो तो उसने कहा कि पैसा नहीं है तब बालबिहारी उसके साथ गाली गलौच झूमाझमटी कर उसका दाहिना हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। बीच-बचाव करने लड़की सोनम आई तो सोनम के दाहिने हाथ का अंगूठा मरोड़ दिया तथा जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की उक्त घटना के रिपोर्ट पर थाना साईखेड़ा में धारा 294, 323, 506(2) का प्रकरण पंजीबद्ध किया एवं विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विश्वनाथ शुक्ला के द्वारा की गई।

Published on:
29 Nov 2019 09:19 pm
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