नरसिंहपुर

100 रुपए न देने पर हुआ था विवाद, न्यायालय में अब हुआ ये फैसला

मारपीट करने वाले को न्यायालय उठने तक की सजा
less than 1 minute read
Melavalavu  6 Dalit murder case
There was a dispute over not giving 100 rupees

नरसिंहपुर. जेएमएफसी भूपेश मिश्रा की न्यायालय द्वारा मारपीट करने के प्रकरण में आरोपी बालबिहारी गुर्जर निवासी देवरी थाना सांइखेड़ा को धारा 323 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 रूपये अर्थदंड से दण्डित किया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ इन्द्रमणि गुप्ता ने बताया कि 22 सितंबर 2018 को रात्री 9 बजे प्रार्थिया मालती बाई पति नर्मदा प्रसाद गुर्जर निवासी देवरी सांइखेडा अपने बच्चों के साथ टीवी देख रही थी तभी भतीजा बालबिहारी उर्फ राजू आकर उससे बोला कि चाची खर्चे के लिए 100 रुपए दो तो उसने कहा कि पैसा नहीं है तब बालबिहारी उसके साथ गाली गलौच झूमाझमटी कर उसका दाहिना हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। बीच-बचाव करने लड़की सोनम आई तो सोनम के दाहिने हाथ का अंगूठा मरोड़ दिया तथा जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की उक्त घटना के रिपोर्ट पर थाना साईखेड़ा में धारा 294, 323, 506(2) का प्रकरण पंजीबद्ध किया एवं विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विश्वनाथ शुक्ला के द्वारा की गई।

Published on:
29 Nov 2019 09:19 pm
Also Read
View All
बालिका का अपहरण कर बलात्कार के बाद हत्या, आरोपी युवक गिरफ्तार, आरोपी ने बालिका से कहा था कि घर चलो पापा बुला रहे हैं

धार्मिक स्थलों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चार आरोपी गिरफ्तार, चोरी गई 100 वर्ष पुरानी प्रतिमाएं व सिंहासन बरामद

सरकारी स्कूलों में नरसिंहपुर सबसे आगे, निजी में साईंखेड़ा का दबदबा जिले में 53.46 प्रतिशत सरकारी व 46.54 प्रतिशत स्कूलों में नामांकन

डॉक्टर ने लिखी थी हत्या की स्क्रिप्ट, आनंद मुख्य किरदार, इंदिरानगर हत्याकांड के वक्त आरोपी एक-दूसरे को दे रहे थे पल-पल की अपडेट

साहब, कहां गई हमारी सडक़ और नाली? सात साल बाद भी कार्य नहीं वार्ड के नागरिक नगर प्रशासन से कर रहे सवाल