
Aamir Shaukeen: दिल्ली में त्रिपुरा के एक आदिवासी युवक के साथ नस्लभेदी दुर्व्यवहार के मामले में कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन को गिरफ्तार किया गया है। युवक को कथित तौर पर 'चीन का राष्ट्रपति' कहकर चिढ़ाने और उसके साथ अभद्रता करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया था। घटना को लेकर पूर्वोत्तर के लोगों और राजनीतिक नेताओं ने नाराजगी जताई थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सदर बाजार थाने में केस दर्ज किया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 192, 196, 352 और 353 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
वायरल वीडियो में कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन पर त्रिपुरा के एक आदिवासी युवक के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। युवक को उसके चेहरे-मोहरे के आधार पर चीनी कहकर चिढ़ाए जाने की बात सामने आई है। इस घटना को नस्लभेदी दुर्व्यवहार से जोड़कर देखा जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। पूर्वोत्तर के लोगों के साथ भेदभाव और उनके सम्मान से जुड़े सवालों को लेकर भी नाराजगी जताई गई।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर शौकीन के खिलाफ पहले भी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। इनमें धारा 323 के तहत स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, धारा 324 के तहत खतरनाक हथियार या साधन से चोट पहुंचाने, धारा 504 के तहत शांति भंग करने के इरादे से अपमान करने और धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी देने से जुड़े मामले शामिल हैं।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर कार्रवाई की उम्मीद जताई थी। उन्होंने कहा था कि आरोपी को सजा मिलेगी और दिल्ली पुलिस तथा त्रिपुरा पुलिस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगी। रिजिजू ने यह भी कहा था कि समाज में इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त करने वाले लोग भी नफरत फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। अब आमिर शौकीन की गिरफ्तारी के बाद मामले में पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ी है।