
एयरलाइन ने कहा कि यात्री की पत्नी को एक व्हीलचेयर प्रदान की गई थी और कर्मचारियों ने उसे इंतजार करने के लिए कहा था। उन्होंने यात्री से कहा था कि एक और व्हीलचेयर की व्यवस्था की जा रही है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एक 80 वर्षीय यात्री की विमान से टर्मिनल तक जाते समय मृत्यु हो जाने के बाद एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि उसे व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं कराई गई थी। घटना 16 फरवरी को घटित हुई थी।
DGCA ने लिया ये फैसला
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने कार्रवाई करते हुए एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया और सात दिनों के भीतर जवाब मांगा। प्रतिक्रिया की समीक्षा के बाद नियामक ने एयर इंडिया को दोषी पाया और 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। एयरलाइन ने कहा कि यात्री की पत्नी को एक व्हीलचेयर प्रदान की गई थी और कर्मचारियों ने उसे इंतजार करने के लिए कहा था, जबकि उन्होंने एक और व्हीलचेयर की व्यवस्था की थी। लेकिन इसके बजाय उन्होंने अपनी पत्नी के साथ टर्मिनल तक चलने का विकल्प चुना।