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देश में इस राज्य में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगाया प्रतिबंध? मंत्री ने किया खुलासा

Social Media Ban: मंत्री लोकेश ने कहा कि कम उम्र के बच्चों को ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे वहां मौजूद कंटेंट को सही ढंग से समझ नहीं पाते। इसी वजह से कड़े कानून की आवश्यकता है।

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Jan 22, 2026
आंध्र प्रदेश में सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा सकती है (Photo-AI)

Social Media Ban: आंध्र प्रदेश में सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है। इस बात की जानकारी प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने दी है। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के दौरान ब्लूमबर्ग से बातचीत में मंत्री ने कहा कि एक निश्चित उम्र से कम के बच्चे सोशल मीडिया पर दिखने वाली सामग्री को पूरी तरह समझने में सक्षम नहीं होते। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे की जरूरत है।

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क्या बोले मंत्री लोकेश?

इस दौरान मंत्री लोकेश ने कहा कि कम उम्र के बच्चों को ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे वहां मौजूद कंटेंट को सही ढंग से समझ नहीं पाते। इसी वजह से कड़े कानून की आवश्यकता है।

‘देश का पहला राज्य बन जाएगा’

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से मंथन कर रही है। यदि यह लागू होता है, तो आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर इस तरह का प्रतिबंध लगेगा।

इस फैसले का टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक रेड्डी ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान सोशल मीडिया का दुरुपयोग हुआ और महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक व आपत्तिजनक हमले किए गए।

दीपक रेड्डी ने कहा, “एक निश्चित उम्र से कम बच्चे भावनात्मक रूप से इतने परिपक्व नहीं होते कि वे ऑनलाइन मौजूद नकारात्मक और हानिकारक कंटेंट को समझ सकें। इसी वजह से आंध्र सरकार वैश्विक स्तर पर अपनाई गई सर्वोत्तम नीतियों का अध्ययन कर रही है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का अंडर-16 सोशल मीडिया कानून भी शामिल है।”

ऑस्ट्रेलिया में लगाया था बैन

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की एंथनी अल्बनीज सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकटॉक, एक्स (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और स्नैपचैट जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया था। इस कानून के तहत न तो बच्चे नए अकाउंट बना सकते हैं और न ही पुराने अकाउंट सक्रिय रख सकते हैं।

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Published on:
22 Jan 2026 05:02 pm
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