
Ankit Sharma Murder Case: दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के वकील एडवोकेट अब्दुल गफ्फार ने कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने घटना के दिन मौके पर गैर-कानूनी भीड़ की मौजूदगी को माना और यह निष्कर्ष निकाला कि दोषी व्यक्ति उस भीड़ का हिस्सा थे।
वकील ने बताया कि यह दोषसिद्धि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 149 के तहत हुई है और यह धारा कहती है कि यदि कोई व्यक्ति गैर-कानूनी भीड़ का सदस्य है, तो भीड़ के साझा उद्देश्य को पूरा करने के लिए किए गए किसी भी अपराध के लिए सभी सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, चाहे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से वह कार्य किया हो या नहीं। वकील ने कहा कि अदालत ने गवाहों की गवाही को विश्वसनीय मानते हुए निष्कर्ष निकाला कि ताहिर हुसैन घटनास्थल पर मौजूद थे।
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