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चीफ सेक्रेटरी बने रहेंगे नरेश कुमार, SC ने केंद्र के फैसले पर लगाई मुहर, केजरीवाल सरकार को झटका

Big blow to Kejriwal government: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को केंद्र सरकार की ओर से दिए गए सेवा विस्तार पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

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चीफ सेक्रेटरी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका दिया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को केंद्र सरकार की ओर से दिए गए सेवा विस्तार पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल सरकार ने कुछ दिनों पहले चीफ सेक्रेटरी के कार्य प्रणाली के खिलाफ केंद्र को पत्र लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया था। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने नरेश कुमार का कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। बता दें कि कुमार 30 नवंबर को अपने पद से रिटायर होने वाले है।

केंद्र के पास अधिकार है- सुप्रीम कोर्ट

वहीं, इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माना कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासन को लेकर नए कानून के मुताबिक केंद्र सरकार के पास दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त करने का अधिकार है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र को मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार है, जो पुलिस, भूमि, सार्वजनिक व्यवस्था के मामलों को देखते हैं। इन मामलों का अधिकार दिल्ली सरकार के पास नहीं है। दिल्ली के मुख्य सचिव की सेवाएं 6 महीने के लिए बढ़ाने के केंद्र के फैसले को कानून का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।

सरकार के पास मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार- केंद्र

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार के पास मुख्य सचिव के कार्यकाल को छह महीने का विस्तार देने का अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में 57 मुख्य सचिवों के कार्यकाल को बढ़ाया जा चुका है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जानना चाहा था कि क्या उसके पास ऐसा करने का अधिकार है।

Published on:
29 Nov 2023 05:26 pm
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