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लालू यादव को फिर आना पड़ेगा बिहार, चारा घोटाला मामले में जज ने दिया पेश होने का आदेश

पूर्व सीएम लालू प्रसाद को एक बार फिर से बिहार वापस आना पड़ेगा। दरअसल, चारा घोटला मामले में जज ने लालू को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
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Updated: 16 Nov 2021, 10:06 PM IST
Bihar court orders to Lalu Yadav to appear in fodder scam case
Bihar court orders to Lalu Yadav to appear in fodder scam case

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव दिल्ली वापस चले गए थे। वहीं अब लालू प्रसाद को एक बार फिर से बिहार वापस आना पड़ेगा। दरअसल, चारा घोटला मामले में जज ने लालू को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। दरअसल, चारा घोटाला मामले में सिविल कोर्ट पटना में सुनवाई चल रही है। ऐसे में स्पेशल जज प्रजेश कुमार की अदालत ने 23 नवंबर को आरोपित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत 28 आरोपियों को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है।

23 नवंबर को अगली सुनवाई
बता दें कि आज मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय में जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत, आरके राणा, वेद जूलियस, साधना सिंह, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद सहित मामले के 16 आरोपित शामिल हुए थे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत तीन आरोपित अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में हाजिर थे। इस दौरान कोर्ट ने अगली सुनवाई में पूर्व सीएम को पेश होने का आदेश दिया है।

चुनावी के बाद वापस गए दिल्ली
अब माना जा रहा है कि एक बार फिर लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वो बीते काफी दिनों से स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर हैं और दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि अभी बिहार विधानसभा की तीन सीटों पर हुए उपचुनाव में प्रचार के लिए लालू यादव बिहार आए थे। इस दौरान उन्होंने चुनावी रैलियां भी की, लेकिन चुनावी नतीजें आने के बाद ही वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

दिल्ली जाते समय उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनकी तबीयत सही नहीं है, इसलिए इलाज के लिए दिल्ली वापस जा रहा हैं। इस दौरान उनके साथ पूर्व सीएम रावड़ी देवी और बेटी भी थीं। हालांकि इस दौरान उन्होंने उपचुनाव के नतीजों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बता दें कि कुशेश्वस्थान और तारापुर उपचुनाव में आरजेडी की हार हुई थी। वहीं विपक्ष ने लालू के बिहार आने को हार की वजह बताया है।

रांची की डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में भी सुनवाई शुरू होगी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से 29 नवंबर से बहस होगी। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में अभी मामले की सुनवाई चल रही है। इसमें एक-दो आपूर्तिकर्ता आरोपितों को छोड़कर अन्य की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। मामले में अब तक 56 लोगों की ओर से बहस पूरी कर ली गई है।

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