राष्ट्रीय

MUDA जमीन घोटाले मामले में CM सिद्धारमैया पर चलेगा केस, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

Siddaramaiah: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण भूमि घोटाला (MUDA) मामले में हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलने की मंजूरी दे दी है।

less than 1 minute read
Sep 24, 2024

MUDA Land Scam Case: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण भूमि घोटाला (MUDA) मामले में हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलने की मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिका में बताए गए तथ्यों की जांच करने की जरूरत है। बता दें कि सीएम सिद्धारमैया ने राज्यपाल के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

“राज्यपाल के एक्शन में कोई खामी नहीं”

हाईकोर्ट ने MUDA लैंड स्कैम मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यपाल कानून के हिसाब से केस चला सकते हैं। राज्यपाल स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं और राज्यपाल गहलोत ने अपने दिमाग का पूरी तरह से इस्तेमाल किया है। इसलिए जहां तक आदेश का सवाल है राज्यपाल के एक्शन में कोई खामी नहीं है। 

क्या है पूरा मामला

बता दें कि यह पूरा मामला जमीन के टुकड़े का है, जो कि सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के नाम है। इस मामले को लेकर बीजेपी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी सरकार पर लगाता हमला कर रही है और सीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर इस्तीफे की मांग की है। वहीं राज्यपाल थावरचंद गहलोत (Thawar Chand Gehlot) इस मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे चुके हैं।

Published on:
24 Sept 2024 02:38 pm
Also Read
View All

अगली खबर