
CJP Tiranga March: चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के शुक्रवार को प्रस्तावित 'लहरा दो तिरंगा' मार्च पर दिल्ली पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस ने आम जनता से इस कार्यक्रम में शामिल न होने और कनॉट प्लेस से दूर रहने की अपील की है। हालांकि, पुलिस ने यह संकेत जरूर दिया है कि नियमों का पालन करते हुए किसी उपयुक्त जगह पर गिने-चुने लोगों को राष्ट्रध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने की अनुमति दी जा सकती है।
दिल्ली पुलिस की डीसीपी नेहा यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में लोगों को तिरंगे के साथ जुटने के लिए कहा है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी अपने समर्थकों से इस प्रदर्शन में भारी संख्या में पहुंचने की अपील की है।आगे उन्होंने कहा कि इलाके में शांति बनाए रखने और लोगों व संपत्ति की सुरक्षा के लिए कनॉट प्लेस और आसपास के क्षेत्रों में पहले से ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत पाबंदियां लागू हैं।
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर बताया है कि प्रशासनिक कारणों की वजह से सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्टूबर को बंद रहेगा। ऐसे में पार्क की सुरक्षा बढ़ाने और किसी भी बाहरी व्यक्ति के वहां जाने पर रोक लगाने के लिए पुलिस से खास इंतजाम करने को कहा गया है।
त्योहारी सीजन को देखते हुए कनॉट प्लेस के दुकानदारों और व्यापारी संघों ने भी पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि इस तरह के प्रदर्शन से उनके व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए उनकी दुकानों और बाजारों की सुरक्षा की जाए।
दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे एक मामले के दौरान भी पुलिस ने अदालत को आश्वस्त किया था कि कनॉट प्लेस के व्यापार में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी और उचित कदम उठाए जाएंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट अपील की है कि आम जनता और प्रदर्शनकारी ऐसी किसी भी सभा का हिस्सा न बने, जिससे धारा 163 का उल्लंघन हो।