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CM विजय का तमिल फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा तोहफा, रिलीज के पहले सप्ताह में हर दिन 6 शो चलाने की मंजूरी

CM विजय ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री को बड़ी राहत देते हुए नई तमिल फिल्मों की रिलीज के पहले सप्ताह में रोजाना 6 शो चलाने की मंजूरी दी है। जानें नए नियम।
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Updated: 3 Nov 2026, 6:22 PM IST
Tamil Nadu CM Vijay
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय। (फाइल फोटो-ANI)

तमिलनाडु सरकार ने फिल्म उद्योग की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए नई तमिल फिल्मों के प्रदर्शन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने राज्य के सभी सिनेमाघरों में नई तमिल फिल्मों की रिलीज के बाद एक सप्ताह तक प्रतिदिन अधिकतम छह शो चलाने की अनुमति देने का आदेश जारी किया है।

थिएटर मालिकों को बड़ी राहत

तमिलनाडु सरकार ने राज्य के फिल्म उद्योग और थिएटर मालिकों को बड़ी राहत देते हुए नई तमिल फिल्मों के प्रदर्शन नियमों में ढील देने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के निर्देश पर राज्य के सभी सिनेमाघरों में नई रिलीज होने वाली तमिल फिल्मों को रिलीज की तारीख से एक सप्ताह तक प्रतिदिन अधिकतम छह शो प्रदर्शित करने की अनुमति दी गई है।

पहला शो सुबह छह बजे से

यह अनुमति सुबह 6 बजे से अगले दिन तड़के 2:30 बजे तक लागू रहेगी। साथ ही स्थानीय त्योहारों, सार्वजनिक अवकाश, शनिवार और रविवार को भी प्रतिदिन छह शो चलाए जा सकेंगे।

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, तमिल फिल्म एक्टिव प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल तथा तमिलनाडु थिएटर एवं मल्टीप्लेक्स ओनर्स एसोसिएशन ने सरकार से अतिरिक्त शो की अनुमति देने का अनुरोध किया था। संगठनों का तर्क था कि बड़ी फिल्मों की शुरुआती सप्ताह में दर्शकों की मांग को देखते हुए अधिक शो आवश्यक हैं।

पहले चार और फिर पांच शो की थी अनुमति

वर्तमान नियमों के तहत 1957 के तमिलनाडु सिनेमा (विनियमन) नियमों की 'सी' फॉर्म लाइसेंस शर्त 14-ए के अनुसार प्रतिदिन चार शो की अनुमति थी।

हालांकि, मौजूदा सरकार ने पहले ही नई तमिल फिल्मों के रिलीज के बाद सात दिनों तक प्रतिदिन पांच शो तथा त्योहारों, सार्वजनिक छुट्टियों और सप्ताहांत पर भी पांच शो की अनुमति दे रखी थी।

अब छह शो चलाने के लिए नियमों में होगा संशोधन

अब सरकार ने नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखते हुए इस सीमा को बढ़ाकर छह शो करने का निर्णय लिया है। माना जा रहा है कि इस फैसले से बड़े बजट की फिल्मों, निर्माताओं, वितरकों तथा सिनेमाघर संचालकों को शुरुआती सप्ताह में अधिक राजस्व प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

फिल्म संगठनों की मांग पर सरकार का फैसला

सरकार का कहना है कि फिल्म उद्योग से प्राप्त मांगों और संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है। नई व्यवस्था राज्य के सभी थिएटरों और मल्टीप्लेक्सों पर लागू होगी।

Updated on:
3 Nov 2026, 6:22 PM IST
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