राष्ट्रीय

BLA की जिम्मेदारी पर दिल्ली HC की दो टूक, ‘जो सत्यापित कर सकते हैं, सिर्फ उसी के लिए जवाबदेह’

Delhi HC Booth Level Agents: दिल्ली हाईकोर्ट ने SIR के दौरान बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) की जिम्मेदारी सीमित करते हुए कहा कि उन्हें केवल उन्हीं मतदाता जानकारियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिन्हें वे स्वयं सत्यापित कर सकते हैं। कोर्ट ने ECI की BLA से व्यक्तिगत सत्यापन संबंधी अंडरटेकिंग की शर्त पर अहम टिप्पणी की।
2 min read
Sep 03, 2026
Delhi HC Booth Level Agents
SIR में BLA की जिम्मेदारी पर दिल्ली HC की दो टूक (Photo-IANS)

Delhi High Court BLA SIR: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) की जिम्मेदारी को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि बीएलए को मतदाता द्वारा भरे गए गणना और घोषणा पत्र में दर्ज सभी जानकारियों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उनकी जिम्मेदारी केवल उन्हीं जानकारियों तक सीमित हो सकती है, जिन्हें वे स्वयं सत्यापित कर सकते हैं।

जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत बीएलए को केवल ऐसी जानकारी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसका वह सत्यापन कर सकता है। 

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उदाहरण देते हुए बताया कि बीएलए यह देख सकता है कि गणना प्रपत्र में लगी तस्वीर मतदाता की पहचान से मेल खाती है या नहीं।

कांग्रेस नेताओं ने ECI की शर्त को दी थी चुनौती

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली कांग्रेस नेताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी। याचिका में चुनाव आयोग की उस शर्त को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के BLA को व्यक्तिगत अंडरटेकिंग देकर यह प्रमाणित करना था कि उन्होंने SIR के दौरान गणना प्रपत्र में दर्ज जानकारियों का सत्यापन किया है।

दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव और DPCC की बूथ मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन राजेश कुमार गर्ग ने यह याचिका दाखिल की थी।

याचिकाकर्ताओं ने ECI की 24 जून 2025 की गाइडलाइंस की धारा 9(d)(iv) को चुनौती दी थी। इस प्रावधान में BLA से यह अंडरटेकिंग मांगी गई थी कि उन्होंने आवेदन फॉर्म में दर्ज जानकारियों को व्यक्तिगत रूप से सत्यापित किया है और उनकी शुद्धता से संतुष्ट हैं।

इसके अलावा, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की ओर से 27 अप्रैल 2026 को जारी उस आदेश को भी चुनौती दी गई थी, जिसमें इस आवश्यकता को दोहराया गया था।

‘मतदाता विवरण की जांच करना BLA का वैधानिक काम नहीं’

कांग्रेस नेताओं ने दलील दी थी कि मतदाता के विवरण का सत्यापन करना वैधानिक रूप से BLO, AERO और ERO की जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि प्रशासनिक निर्देश के जरिए यह जिम्मेदारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नहीं सौंपी जा सकती।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि BLA से इस तरह का अंडरटेकिंग लेना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950और मतदाताओं के पंजीकरण नियम, 1960 में किसी वैधानिक प्रावधान पर आधारित नहीं है। उनके मुताबिक, इससे एक वैधानिक जिम्मेदारी को निजी व्यक्तियों को सौंपने की स्थिति पैदा होती है।

Updated on:
03 Sept 2026 05:52 pm
Published on:
03 Sept 2026 05:52 pm
Also Read
View All
‘लोग रो रहे थे क्योंकि मैं हार गई थी’, 2024 चुनाव हारने के बाद टूट गईं स्मृति ईरानी? बोलीं- मैंने उस जगह को शून्य से खड़ा किया

TMC Crisis: अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर हमले से भड़कीं ममता, BJP नेताओं के दिल्ली स्थित घरों के बाहर धरने की दी चेतावनी

Satyendra Jain Bail: सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने पर बोले अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज, ‘ऑपरेशन पंजाब’ हुआ फेल

Punjab Politics: बीजेपी ने जारी की ऑडियो क्लिप, पंजाब में केस निपटाने के नाम पर 5 करोड़ मांगने का आरोप, AAP ने किया पलटवार

ओम बिरला ने टीएमसी के बागी सांसदों को दिया 22 सितंबर तक समय, अभिषेक बनर्जी ने की थी अयोग्य ठहराने की मांग