Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने पत्नी के चचेरे भाई के खिलाफ दुष्कर्म का फर्जी ममला दर्ज कराने के लिए पति पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी पत्नी के चचेरे भाई के खिलाफ फर्जी रेप के मामले में पति पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा अदालत ने ऐसी शिकायतों को लेकर आगाह किया है जो निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि प्रथम दृष्टया,पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ चल रही वैवाहिक कार्यवाही में फायदा उठाने के मकसद आरोप लगाए। कोर्ट ने इस बात को रेखांकित करते हुए कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली पर बेबुनियादी शिकायतों का बोझ नहीं डाला जाना चाहुए। इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 156(3) के प्रावधान का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने दिया ये आदेश
इसके अलावा पत्नी ने अपने पति के ऊपर शारीरिक प्रताड़ना और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पत्नी ने कहा कि घरेलू हिंसा, भरण-पोषण और तलाक से जुड़ा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि पत्नी ने किसी भी शिकायत से इनकार किया है और पुलिस की कार्रवाई रिपोर्ट उसकी स्थिति का समर्थन करती है। इसने ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट की न्यायिक जांच के महत्व पर जोर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि शिकायतें दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज नहीं की जाती हैं।